पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस आरोपी को जमानत की पूर्व शर्त के रूप में सभी हथियार सरेंडर करने का निर्देश दिया
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक आरोपी व्यक्ति को जमानत से पहले जमानत की शर्त के रूप में अपने सभी हथियार सरेंडर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आरोपों की पृष्ठभूमि को देखते हुए "नशीली दवाओं का पता लगाने वाले दस्ते की रक्षा करना सर्वोपरि हो जाता है, उनके परिवार के सदस्यों के साथ-साथ समाज की भी सुरक्षा सबसे ऊपर है।”
जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने या डिस्चार्ज होने या बरी होने तक आरोपी को हथियार रखने से अक्षम करना प्राथमिक विकल्पों में से एक होगा, इसलिए हथियार के कब्जे को प्रतिबंधित करना उचित होगा।
पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि "यह प्रतिबंध संभाव्यता के साक्ष्य की प्रधानता के आधार पर लगाया जा रहा है न कि निश्चितता के साक्ष्य के आधार पर अर्थात, उचित संदेह से परे और इस तरह, इसे एक मध्यवर्ती मंजूरी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।"
आदेश में कहा गया,
"आरोपों की प्रकृति और इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ता को जेल से रिहा होने के पंद्रह दिनों के भीतर हथियार लाइसेंस के साथ सभी हथियार, फायर आर्म, गोला-बारूद, यदि कोई हो, संबंधित प्राधिकारी को सौंपना होगा और जांचकर्ता को सूचित करना होगा।" हालांकि, भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 के अधीन, याचिकाकर्ता इस मामले में बरी होने की स्थिति में इसे नवीनीकृत करने और वापस लेने का हकदार होगा, बशर्ते संबंधित नियमों में अन्यथा अनुमति हो।'
ये टिप्पणियां उस व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की गईं जिस पर प्रतिबंधित पदार्थ का व्यापार करने का आरोप था और जिसके पास से 1 किलोग्राम हेरोइन मिली थी। इसके बाद, एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 21, 21 (सी), 22, 25 और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
कोर्ट ने कहा कि हिरासत प्रमाण पत्र के अनुसार याचिकाकर्ता की कुल हिरासत 03 वर्ष, 02 महीने और 19 दिन है। याचिकाकर्ता का निर्विवाद रूप से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसके पास पहले से ही दो साल और छह महीने से अधिक की प्री-ट्रायल हिरासत पूरी हो चुकी है। इस प्रकार वह धीरज कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एसएलपी (सीआरएल) 6690-2022] के आधार पर जमानत का हकदार है।
केस टाइटल : रविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य
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