दस प्रो बोनो केस लड़ें: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व पत्नी की शिकायत पर वकील के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द करते हुए वकील को निर्देश दिया

Update: 2023-09-07 10:46 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील को उनकी पूर्व पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई दो एफआईआर को रद्द करते हुए विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने और तलाक लेने के बाद दस प्रो बोनो केस लड़ने करने का निर्देश दिया।

जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 406 और 34 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के साथ-साथ आईपीसी की धारा 354 और POCSO अधिनियम की धारा 10 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।

पीति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवादों के चलते पत्नी ने ये मामले दर्ज कराए थे। उनके बीच समझौता होने के बाद उन्हें तलाक-ए-मुबारत दे दिया गया।

शिकायतकर्ता-पत्नी ने कहा कि दोनों मामले वैवाहिक विवाद के परिणामस्वरूप दर्ज किए गए थे और POCSO एफआईआर गलतफहमी के कारण दर्ज की गई थी, जिसके बाद अदालत ने मामलों को रद्द कर दिया।

शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि उसने अपने पूर्व पति के साथ अपने सभी मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और चूंकि उन्हें तलाक दे दिया गया है, इसलिए वह अब शिकायतों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है और अगर इसे रद्द कर दिया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

शिकायतकर्ता-महिला और याचिकाकर्ता-वकील दोनों ने अदालत को बताया कि उनके बीच हुआ समझौता केवल उनके अधिकारों और स्वामित्व के संबंध में था, न कि बच्चों के अधिकारों, स्वामित्व और हितों के संबंध में।

अदालत ने एफआईआर रद्द करते हुए कहा,

“एफआईआर और इस अदालत के समक्ष दलीलों को ध्यान से देखने पर, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में मुद्दा पार्टियों के बीच वैवाहिक विवाद से उपजा है। पक्षों ने पहले ही मामला सुलझा लिया है और उन्हें तलाक दे दिया गया है।"

अदालत ने पार्टियों में केवल वैवाहिक लड़ाई जीतने के लिए एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने की "बढ़ती प्रवृत्ति" पर ध्यान दिया और बच्चों को केवल दूसरे को परेशान करने के लिए आपराधिक न्याय स्थापित करने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने की प्रथा की कड़ी निंदा की।

अदालत ने कहा,

“वर्तमान मामले में माना जाता है कि विवाद पक्षों के बीच वैवाहिक कलह के कारण उत्पन्न हुआ। याचिकाकर्ता का पिछला रिकार्ड क्लियर है। POCSO के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई एफआईआर पक्षों के बीच गलतफहमी के कारण दर्ज की गई है।"

जस्टिस शर्मा ने कहा कि विवाह से पैदा हुए बच्चे कानून के अनुसार अपने कानूनी अधिकारों का पालन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।“

पार्टियों ने केवल अपने अधिकारों और शीर्षकों के संबंध में समझौता किया है। अदालत ने कहा, ''कानून के अनुसार अपने कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों के अधिकार, शीर्षक और हित खुले हैं।''

इसमें कहा गया है, "इसके अलावा, चूंकि ऐसे मामले आपराधिक न्याय प्रणाली पर बोझ डालते हैं, इसलिए याचिकाकर्ता वसीम अहमद, जो पेशे से वकील हैं, उन्हें दस प्रो-बोनो केस लड़ने का निर्देश दिया जाता है।"

अदालत ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा समिति के सदस्य सचिव से दस मामले सौंपने का अनुरोध किया, जिन्हें वकील नि:शुल्क निपटाएंगे और एक महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी।

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