प्रेस को किसी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ स्पष्ट रूप से कुछ भी अपमानजनक प्रकाशित नहीं करना चाहिए: दिल्ली कोर्ट

Update: 2023-05-31 14:37 GMT

दिल्ली की एक कोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रेस को किसी भी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ स्पष्ट रूप से कुछ भी अपमानजनक प्रकाशित नहीं करना चाहिए, जब तक कि यह विधिवत सत्यापित न हो और यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हों कि यह सच है और प्रकाशन जनता की भलाई के लिए होगा।

कड़कड़डूमा कोर्ट्स के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रविंदर बेदी ने इस बात पर जोर देते हुए कि मानहानिकारक लेखन में मामले में सावधानी बरतने के संबंध में पत्रकारों को ल‌िए लेखन संबंधी नैतिकता की मान्यता है-

"सामान्य मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता है। इस तरह के मानदंड शामिल हो सकते हैं कि - प्रेस को किसी भी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ स्पष्ट रूप से कुछ भी अपमानजनक प्रकाशित नहीं करना चाहिए, जब तक कि यह विधिवत सत्यापित न हो और यह मानने के पर्याप्त कारण हों कि यह सच है और इसका प्रकाशन जनता की भलाई के लिए होगा। एक निजी नागरिक के खिलाफ अपमानजनक या मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने के ‌लिए कोई बचाव नहीं है, जहां कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है।

अदालत ने कहा कि हालांकि प्रेस को जनहित के संरक्षक के रूप में सार्वजनिक निकायों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों को उजागर करने का अधिकार है, इसने कहा कि ऐसी सामग्री, "अकाट्य सबूतों पर आधारित होनी चाहिए और संबंधित स्रोत से उचित जांच और सत्यापन के बाद प्रकाशित होनी चाहिए और उस व्यक्ति या प्राधिकरण का बयान प्राप्त करने के बाद जिस पर टिप्पणी की जा रही है।"

अदालत 2016 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पूर्व अधीक्षण अभियंता आत्मा राम द्वारा एक पाक्षिक समाचार पत्र "ताहिरपुर टाइम्स" के संपादक के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई कर रही थी।

राम अपने खिलाफ एक रिपोर्ट के प्रकाशन से व्यथित थे जिसका शीर्षक था "गर्ग का तबादला रुकवाने में अधिक्षण अभियंता आत्मा राम का हाथ"।

राम का मामला था कि संपादक ने झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने कृषि भूमि की विभिन्न संपत्तियों को रिश्वत के पैसे से खरीदा था। उन्होंने इस प्रकार आरोप लगाया कि बिना किसी सबूत या तथ्यों की सत्यता के सत्यापन के उनके खिलाफ झूठे और मानहानि के आरोप लगाए गए थे।

उन्होंने इस आधार पर सामान्य क्षति के रूप में 19,50,000 की राशि का दावा किया कि मानहानिकारक समाचार ने समाज, दोस्तों और सहयोगियों की नज़र में उनकी साख और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।

यह देखते हुए कि समाचार की शब्दावली "बिना किसी औचित्य के राम के खिलाफ पूरी तरह से मानहानिकारक और लापरवाही से भरी थी," अदालत ने कहा कि वह हर्जाने का हकदार था। राम को राहत देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा का अधिकार है और अगर गलत प्रकाशन से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो व्यक्ति के पास कानूनी उपाय हैं।

यह देखते हुए कि राम के खिलाफ लेख में इस्तेमाल की गई भाषा स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि आरोप मानहानिकारक प्रकृति के थे, कोर्ट ने कहा,

"रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, जो उभर कर आता है, वह यह है कि पूरे लेख को, यदि समग्रता में पढ़ा जाए, तो यह इंगित करेगा कि इसका लब्बोलुआब स्पष्ट रूप से वादी को 'भ्रष्ट व्यक्ति' कहकर बदनाम करना है...।"

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