'ऐसा कोई नियम या दिशानिर्देश मौजूद नहीं है जो ओसीआई कार्ड के आवेदन को संसाधित करने के उद्देश्य से पति-पत्नी दोनों की उपस्थिति को अनिवार्य करता हो': दिल्ली हाईकोर्ट ने ईरानी महिला की याचिका पर कहा

Update: 2021-07-24 09:44 GMT

Delhi High Court

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि इस आशय के किसी भी वैधानिक नियम या दिशानिर्देश के अभाव में OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्ड के आवेदन को संसाधित करने के उद्देश्य से पति-पत्नी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य करने वाली शर्त को लागू नहीं किया जा सकता है।

पीठ एक ईरानी नागरिक की याचिका पर फैसला सुना रही थी, जो इस तरह की शर्त लगाने से व्यथित थे। शर्त के मुताबिक याचिकाकर्ता के ओसीआई कार्ड आवेदन को संसाधित करने के लिए उसके पति की उपस्थिति आवश्यक है।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि,

"पूछे जाने पर भी प्रतिवादी उस आधार को इंगित करने में असमर्थ है जिसके आधार पर इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। इस प्रकार किसी भी नियम/औपचारिक दिशानिर्देश द्वारा समर्थित नहीं होने के कारण ओसीआई कार्ड आवेदकों पर इस तरह की आवश्यकता को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

पृष्ठभूमि

मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता की शादी दुबई में 13 मई, 2009 को एक भारतीय नागरिक से हुई। तभी उसने इस्लाम धर्म अपना लिया। जोड़े को जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र का अनुवाद एक अधिकृत अनुवादक द्वारा किया गया और परिणामस्वरूप दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा प्रमाणित किया गया । हालांकि, याचिकाकर्ता और उसके पति के बीच मौजूदा विवाद के कारण वह शुरू में ईरान लौट आई और इसके बाद अपने पति के आग्रह पर बेंगलुरु में स्थानांतरित हो गई।

आखिरकार, याचिकाकर्ता ने परिवार की आय में योगदान करने के लिए बेंगलुरु में बायोटेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री और मैसूर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की पढ़ाई शुरू की। इस बीच विवाद के और बढ़ने के कारण याचिकाकर्ता के पति ने उसे बेंगलुरु में छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ रहने के लिए गोवा चला गया।

नतीजतन, याचिकाकर्ता ने बेंगलुरू में फैमिली कोर्ट के समक्ष अपने अलग हुए पति या पत्नी के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत एक रखरखाव याचिका दायर की और उसे 15,000 रुपये की मासिक रखरखाव राशि देने का आदेश दिया गया। इस आदेश के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में असफल रूप से अपील की गई थी।

4 दिसंबर, 2020 को याचिकाकर्ता ने अपने पति से शादी के आधार पर ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन जमा करने के लिए बेंगलुरु में स्थानीय विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) से संपर्क किया। हालांकि, संबंधित अधिकारियों ने इस आधार पर उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि उनके आवेदन को संसाधित करने के लिए उनके पति की उपस्थिति आवश्यक है। इस तरह की प्रतिक्रिया से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता के ओसीआई कार्ड आवेदन को संसाधित करने के उद्देश्य से दायर की गई है।

तर्क

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्ष 2009 से एक भारतीय नागरिक के साथ याचिकाकर्ता का विवाह साबित हो गया है और यह एक निर्विवाद तथ्य है, वही उसके नाम पर एक ओसीआई कार्ड प्रदान करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इसके अलावा यह देखते हुए कि मौजूद वैवाहिक मुकदमा लंबित है, याचिकाकर्ता का पति उसके ओसीआई कार्ड आवेदन को संसाधित करने के लिए याचिकाकर्ता के साथ सहयोग करने के लिए आगे नहीं आएगा। वकील ने तर्क दिया कि इस प्रकार एक बार विवाह के तथ्य साबित हो जाने के बाद नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 ए के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए।

दूसरी ओर प्रतिवादी ने तर्क दिया कि ओसीआई कार्ड जारी करने के लिए आवेदन याचिकाकर्ता के पति की उपस्थिति के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। ओसीआई कार्ड आवेदन जमा करने के दौरान साक्षात्कार आयोजित करने के उद्देश्य से दोनों पति-पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य है। वीज़ा मैनुअल (अप्रैल 2021) के अध्याय 21 के पैराग्राफ 21.2.5 (vi) का भी उल्लेख किया गया, जिसमें विदेशी नागरिकों के प्रवेश को रोकने के लिए ओसीआई कार्ड के पंजीकरण के लिए दोनों पति-पत्नी की अनिवार्य उपस्थिति को निर्धारित किया गया है।

कोर्ट का अवलोकन

न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के अवलोकन के बाद प्रतिवादी की प्रस्तुतियों को बरकरार रखने से इनकार कर दिया।

न्यायालय ने संबंधित वीज़ा नियमावली के अध्याय 21 के अनुच्छेद 21.2.5 (vi) की व्याख्या पर विचार करते हुए कहा कि,

"प्रतिवादी का दावा है कि सभी मामलों में जहां पति या पत्नी के आधार पर ओसीआई पंजीकरण के लिए एक आवेदन किया जाता है, प्रावधान आवेदन जमा करने के समय जोड़े के लिए उपस्थित होना अनिवार्य बनाता है। हालांकि, प्रश्न में प्रावधान के अवलोकन पर मुझे लगता है कि यह केवल सभी ओसीआई आवेदकों के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए या तो शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होना आवश्यक बनाता है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि ऐसा कोई नियम या दिशानिर्देश मौजूद नहीं है जो ओसीआई कार्ड के लिए आवेदन करते समय दोनों पति-पत्नी की उपस्थिति को अनिवार्य करता हो, इसलिए प्रतिवादी द्वारा संदर्भित चेकलिस्ट ऐसी शर्त नहीं लगा सकती है।

तदनुसार, अदालत ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता के पति या पत्नी की अनिवार्य उपस्थिति अनुचित है और तदनुसार प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता के ओसीआई कार्ड आवेदन को 6 सप्ताह की अवधि के भीतर संसाधित करने का निर्देश दिया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंकुर महिंद्रा और अधिवक्ता रोहन तनेजा पेश हुए। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता निधि बंगा पेश हुईं।

केस का शीर्षक: बहरेह बख्शी बनाम भारत संघ

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