फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास फार्मेसी शिक्षा नियामक शुल्क बढ़ाने की शक्ति: तेलंगाना हाईकोर्ट
तेलंगाना हाईकोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) की ओर से जारी एक अधिसूचना को बरकरार रखा है, जिसने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए फार्मेसी शिक्षा नियामक शुल्क (पीईआरसी) में वृद्धि की थी। उल्लेखनीय है कि यह शुल्क उन संस्थानों को अदा करना होता है, जो अपने यहां फार्मेसी पाठ्यक्रम चलाते हैं।
कोर्ट ने कहा कि पीसीआई के पास फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अधिनियम, 1948 के तहत नियम और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संशोधित पीईआरसी जारी करने की पूरी शक्ति है।
जस्टिस के लक्ष्मण की सिंगल जज बेंच ने कहा,
“पीसीआई के पास पीसीआई अधिनियम के तहत नियम जारी करने की शक्ति है, इसने उपरोक्त नियम जारी किए हैं। उन्होंने विशेषज्ञ समिति की राय प्राप्त की है और इसकी कार्यकारी समिति की 16.06.2022 की बैठक में उस पर विचार किया गया है और अधिसूचना 02.02.2023 और 08.02.2023 को जारी की गई थी। इसलिए इसमें कोई अनियमितता नहीं है।”
पीसीआई ने अकादमिक वर्ष 2023-24 के लिए क्रमशः 2 फरवरी, 2023 और 8 फरवरी, 2023 को दो अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिसमें बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी फार्मा), डॉक्टर ऑफ फार्मेसी (फार्म-डी) और मास्टर ऑफ फार्मेसी (एम फार्मा) पाठ्यक्रमों के लिए याचिकाकर्ता संस्थानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले पीईआरसी में वृद्धि की गई है।
याचिकाकर्ताओं (उक्त पंजीकृत सोसायटियों द्वारा संचालित पंजीकृत सोसायटियां और कॉलेज) ने उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचनाओं को अवैध घोषित करने और पीसीआई को निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की कि वह वार्षिक फ़ार्मेसी शिक्षा विनियम शुल्कों के लिए 4 मई, 2018 की अधिसूचना में निर्दिष्ट राशि से अधिक राशि न वसूले।
याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि पीसीआई अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पीसीआई (प्रतिवादी संख्या एक) द्वारा शुल्क बढ़ाने का प्रावधान करता है और पीसीआई अधिनियम में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना शुल्क बढ़ाने के लिए पीसीआई ने आपत्तिजनक अधिसूचना जारी की है।
पीसीआई ने तर्क दिया कि उसके पास पीसीआई अधिनियम के अनुसार फार्मेसी शिक्षा को विनियमित करने की शक्ति है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि पीसीआई अधिनियम एक विशेष क़ानून है और यह अन्य अधिनियमों पर प्रबल होगा।
पीसीआई ने कहा कि विवादित अधिसूचना विशेषज्ञ समिति के सदस्यों की सलाह के बाद जारी की गई थी।
न्यायालय ने कहा कि पीसीआई एक वैधानिक निकाय है जो न केवल फार्मेसी के पेशे को नियंत्रित करता है बल्कि पेशे में प्रवेश को विनियमित करने, शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने, पाठ्यक्रम और परीक्षा को मंजूरी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो अधिनियम की धारा 32(2) के तहत एक फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत होने के लिए उपयुक्त योग्यता का गठन करता है।
न्यायालय ने कहा,
"इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि प्रथम प्रतिवादी के पास पीसीआई अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति है और तदनुसार उक्त शक्तियों को लागू करके, प्रथम प्रतिवादी ने उपरोक्त नियम जारी किए थे। इसमें पीईआरसी को संशोधित करने की शक्ति है।
न्यायालय ने यह भी कहा कि कार्यकारी समिति (ईसी) ने विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद 16 जून, 2022 को पीसीआई की ईसी बैठक में पीईआरसी को संशोधित करने का निर्णय लिया, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।
न्यायालय ने कहा,
"इस प्रकार, इस अदालत के अनुसार, पहले प्रतिवादी के पास अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संशोधित पीईआरसी जारी करने की शक्ति है और उसने उपरोक्त सदस्यों वाली विशेषज्ञ समिति की राय भी प्राप्त की है। अतः इस न्यायालय के अनुसार 02.02.2023 और 08.02.2023 की अधिसूचना में कोई त्रुटि नहीं है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उन्होंने उक्त तिथि को 2018 में टीएएफआरसी को प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, पीईआरसी ने अधिसूचना 04.05.2018 को जारी किया था और इसलिए, प्रथम प्रतिवादी 02.02.2023 और 08.02.2023 को अधिसूचना जारी नहीं कर सकता है, पीईआरसी को बढ़ाने पर विचार नहीं किया जा सकता है। ।”
न्यायालय ने कहा कि पीसीआई ने आपत्तिजनक अधिसूचना जारी करते समय पीसीआई अधिनियम की धारा 3 के संदर्भ में गठित विशेषज्ञ समिति की राय ली है।
न्यायालय ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने विचार को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता विवादित अधिसूचना जारी करने के संबंध में मनमानी, प्रक्रियात्मक उल्लंघन, अधिकार क्षेत्र स्थापित करने में विफल रहे हैं।
इस प्रकार, न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।
केस टाइटल: कैनेडी एजुकेशनल सोसाइटी बनाम द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य , अन्य संबंधित याचिकाओं के साथ