कर्नाटक हाईकोर्ट, ज़िला और ट्रायल कोर्ट में इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं होगा

Update: 2020-04-29 03:30 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि वर्ष 2020 के दौरान राज्य में हाईकोर्ट और अन्य सभी जिला और ट्रायल कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं होगा।

अधिसूचना में लिखा है कि

"कर्नाटक के फुल हाईकोर्ट द्वारा 13 अप्रैल, 2020 को पास किए गए प्रस्ताव और निर्णय के मद्देनजर राज्य में हाईकोर्ट और अन्य सभी जिला और ट्रायल कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं होगा।"

हाईकोर्ट कैलेंडर के अनुसार गर्मी की छुट्टी 27 अप्रैल से 23 मई तक निर्धारित थीं। 


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