NCLT ने ऑनलाइन सुनवाई के आयोजन के संबंध में 8 अगस्त, 2022 की फर्जी अधिसूचना पर स्पष्टीकरण जारी किया

Update: 2022-08-09 11:40 GMT

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने 09 अगस्त, 2022 को अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि व्हाट्सएप पर शेयर की जा रही 08 अगस्त 2022 की अधिसूचना अप्रमाणिक है। इस अधिसूचना को न तो NCLT के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित है और न ही इसे NCLT की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

व्हाट्सएप पर 08 अगस्त, 2022 को अप्रमाणिक NCLT की अधिसूचना शेयर की जा रही थी। इस अधिसूचना में कहा गया कि NCLT बेंच में सदस्यों की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है कि NCLT केवल वर्चुअल माध्यम से 10 अगस्त, 2022 से जरूरी मामलों की सुनवाई करेगा। इस अधिसूचना को NCLT के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अप्रमाणिक अधिसूचना का सक्रिय भाग इस प्रकार है:

"1. राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण पीठों में माननीय सदस्यों की कमी है, जिसे माननीय सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य और व्यक्तिगत कारणों से छुट्टी मांगने के साथ और बढ़ा दिया है। वर्तमान में स्थिति का सामना वीसी के माध्यम से किया जा रहा है।

2. यह निर्णय लिया गया कि 10 अगस्त, 2022 से अगले आदेश तक सभी NCLT बेंच में वीसी के माध्यम से केवल अत्यावश्यक मामलों को ही लिया जाएगा।

3. इसे माननीय अध्यक्ष, NCLT के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।"

NCLT ने 09 अगस्त, 2022 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि 08 अगस्त, 2022 की अधिसूचना अप्रमाणिक है। इस अधिसूचना को NCLT द्वारा जारी नहीं किया गया है और न ही इसे NCLT अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, इस अधिसूचना को NCLT की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी नहीं किया गया है। NCLT ने गलत अधिसूचना को अमान्य मानकर नजरअंदाज करने का निर्देश दिया।

अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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