मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच के सिलसिले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जैन की 5 दिनों की ईडी हिरासत आज समाप्त होने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया। जैन को पहले 9 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया था। एजेंसी ने जैन को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने तब मामले में जैन की 14 दिन की हिरासत मांगी थी।
जैन ने मामले में विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष जमानत याचिका भी दायर की है जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में सत्येंद्र जैन के वकील को जैन से पूछताछ के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी। एजेंसी ने जैन और अन्य के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
कथित तौर पर ये संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटलिम्पेक्स, पर्यास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जेजे आइडियल एस्टेट आदि के नाम पर थीं।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा वर्ष 2017 में मंत्री और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक एफआईआर पर आधारित है, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि फरवरी 2015 से मई 2017 की अवधि के दौरान मंत्री ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का अधिग्रहण किया था। सीबीआई ने तब जैन के खिलाफ दिसंबर 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी।