जमानत मामलों में लंबी तारीखें देने के खिलाफ निर्देश जारी, जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए दो बेंच गठित : गुजरात एचसी सीजे सुनीता अग्रवाल

Update: 2023-10-04 04:15 GMT

गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने जमानत मामलों में लंबी तारीखें देने के खिलाफ हाईकोर्ट में संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक नया रोस्टर जारी किया गया है और दो पीठें 5 अक्टूबर से केवल जमानत मामलों की सुनवाई करेंगी।

सीनियर एडवोकेट यतिन ओझा के साथ बातचीत के दौरान मुख्य न्यायाधीश द्वारा बार के सदस्यों को मौखिक रूप से इस निर्णय के बारे में सूचित किया गया। सीनियर एडवोकेट यतिन ओझा ने अदालत के समक्ष एक मामले का उल्लेख किया था जिसमें उन्हें 1 महीने की लंबी तारीख दी गई थी।

जस्टिस अग्रवाल ने आगे कहा,

“ हम एचसी में इस प्रथा (जमानत मामलों में rule nisi जारी करना और उसके बाद उन मामलों को कई हफ्तों तक सुनवाई के लिए पोस्ट करना) को खत्म कर रहे हैं। मैं इस प्रक्रिया में हूं। एक नया रोस्टर आ रहा है, जिसे अधिसूचित कर दिया गया है और अब, दो बेंच 5 अक्टूबर से जमानत मामलों की सुनवाई करेंगी।

उन्होंने कहा कि जब उन्हें इस प्रथा के बारे में पता चला तो वह हैरान रह गईं और अब संस्था के हित में एक निर्णय लिया गया है।

जस्टिस अग्रवाल ने आगे कहा,

" अब जमानत के मामलों में लंबी तारीखें नहीं दी जा रही हैं, यह निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। एक माह की अवधि में चीजें सुव्यवस्थित हो जाएंगी, ऐसी मुझे आशा है। हमें वकीलों के सहयोग की भी आवश्यकता होगी और पीपी [लोक अभियोजक] के कार्यालय की भी।"

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि वह एचसी में जमानत मामलों में rule nis जारी करने और उसके बाद 2-3 सप्ताह के लिए उन मामलों को सुनवाई के लिए पोस्ट करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए काम कर रही हैं।

उन्होंने कहा था, “ हम वर्कआउट कर रहे हैं, चिंता न करें। मैंने 3 अक्टूबर को लोक अभियोजक और एडवोकेट जनरल के साथ एक बैठक तय की है और हम इस पर काम कर रहे हैं कि इस प्रथा को खत्म कर दिया जाए... मैं इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रही हूं।” 

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