शराब नीति: दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

Update: 2023-04-18 10:32 GMT

दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल 26 अप्रैल को शाम चार बजे फैसला सुनाएंगे।

अदालत ने पहले वकील जोहेब हुसैन को सुना, जो प्रवर्तन निदेशालय के लिए पेश हुए थे। सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन और एडवोकेट मोहित माथुर ने सिसोदिया का प्रतिनिधित्व किया।

सिसोदिया फिलहाल सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

उन्हें सीबीआई मामले में विशेष न्यायाधीश ने 31 मार्च को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उनकी जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और इस पर 20 अप्रैल को सुनवाई होगी।

उन्हें ईडी की हिरासत में भेजते हुए, अदालत ने कहा था कि आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में सिसोदिया ने हर राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी उचित थी।

ईडी ने आरोप लगाया है कि कुछ निजी कंपनियों को 12% का थोक व्यापार लाभ देने की साजिश के तहत आबकारी नीति लागू की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया कि मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठकों के मिनिट्स ऑफ मीटिंग्स में इस तरह की शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था।

एजेंसी ने यह भी दावा किया कि नीति को इस तरह से बनाने की साजिश थी ताकि कुछ लोगों को अवैध लाभ सुनिश्चित किया जा सके। निजी संस्थाओं को थोक लाभ मार्जिन का 12% तय करने के लिए कोई सुझाव नहीं था।"

यह भी प्रस्तुत किया गया कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए साउथ ग्रुप के साथ विजय नायर और अन्य व्यक्तियों ने साजिश रची। उन्होंने आगे कहा कि विजय नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की ओर से काम कर रहे थे।

सबूत नष्ट करने पर ईडी ने कहा है कि सिसोदिया ने 14 फोन नष्ट किए, जिनमें से केवल दो बरामद किए गए। यह भी कहा गया कि आप नेता ने सिम कार्ड और फोन का इस्तेमाल किया जो अन्य व्यक्तियों के नाम से खरीदे गए थे।

सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को 8 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। एफआईआर में उन्हें आरोपी बनाया गया था। जांच एजेंसी का मामला है कि वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताएं हुई हैं।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने टालमटोल भरे जवाब दिए और सबूतों के सामने आने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया। मामले में चार्जशीट 25 नवंबर, 2022 को दायर की गई थी।

सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि सिसोदिया और अन्य आबकारी नीति 2021-22 के संबंध में "अनुशंसा करने और निर्णय लेने" में "सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंसधारी पोस्ट टेंडर को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से" महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।



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