जीवन सभी के लिए महत्वपूर्ण, नृशंस हत्या करने वाला व्यक्ति अपने पिता की जान बचाने के लिए जमानत नहीं मांग सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

Update: 2022-07-02 05:18 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने हत्या के दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा,

"जब याचिकाकर्ताओं ने एक व्यक्ति की नृशंस हत्या की है, तो वे दूसरे व्यक्ति यानी अपने पिता की जान बचाने के लिए जमानत नहीं मांग सकते।"

जस्टिस के नटराजन ने दोनों भाइयों सादिक खान और आदिल खान को राहत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जो लगभग डेढ़ साल से हिरासत में हैं और अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए रिहाई की मांग की थी।

कोर्ट ने कहा,

"केवल यह कहते हुए कि 5 से 6 लाख रुपये की राशि की आवश्यकता है, यह इन याचिकाकर्ताओं को अपने पिता के जीवन को बचाने के लिए जमानत देने का आधार नहीं है क्योंकि उन्होंने हत्या की है और एक निर्दोष व्यक्ति की जान ली है। जीवन न केवल आरोपी के लिए बल्कि पीड़ित परिवार के लिए भी सभी के लिए महत्वपूर्ण है।"

मृतक सैयद अफजल के भाई अकरम पाशा द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 341, 323, 143, 144, 148, 302 आर/डब्ल्यू धारा 149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपियों पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु द्वारा आरोप लगाया गया था।

आरोप था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के भाई के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी है और घटना का चश्मदीद इरफान था।

2021 में सत्र अदालत और हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। वर्तमान याचिका कथित रूप से "परिस्थितियों को बदलने" को ध्यान में रखते हुए दायर की गई थी।

यह तर्क दिया गया कि इन याचिकाकर्ताओं को छोड़कर सभी सह-आरोपियों को समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी गई, जबकि मुकदमा शुरू होना बाकी है।

आगे यह भी कहा गया कि दोनों आरोपियों के पिता स्वास्थ्य संबंधी बीमारी से पीड़ित हैं और चूंकि वहां उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी है।

अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि कोई बदली हुई परिस्थितियां नहीं हैं क्योंकि अदालत पहले ही इन आधारों पर पहले ही विस्तार से विचार कर चुकी है।

जांच - परिणाम:

पीठ ने अभिलेखों और हाईकोर्ट के पिछले आदेश के आधार पर आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा,

"इस अदालत ने पहले सभी आधारों पर विचार करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।"

अदालत ने कहा कि भले ही आरोपियों ने दावा किया कि अब उनके पिता "खराब स्थिति" में हैं और उन्हें उनके इलाज के लिए लगभग 6 लाख रुपये की आवश्यकता है, फिर भी, "इस दस्तावेज़ को छोड़कर, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दिखाने के लिए कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि किसी अन्य अस्पताल में इलाज कराया गया और वह जयदेव कार्डियोलॉजी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल नहीं गए।"

आगे कहा गया, "केवल यह कहते हुए कि 5 से 6 लाख रुपये की राशि की आवश्यकता है, इन याचिकाकर्ताओं को अपने पिता के जीवन को बचाने के लिए जमानत देने का आधार नहीं है क्योंकि उन्होंने हत्या की है और एक निर्दोष व्यक्ति की जान ली है। जीवन न केवल आरोपी के लिए बल्कि पीड़ित परिवार के लिए भी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, जब याचिकाकर्ताओं ने एक व्यक्ति की नृशंस हत्या की है, तो वे दूसरे व्यक्ति यानी अपने पिता के जीवन को बचाने के लिए जमानत नहीं मांग सकते। जमानत पर रिहा करने के लिए आधार बनाया गया है।"

केस टाइटल: सादिक खान @सादिक बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: आपराधिक याचिका 4834/2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 241

आदेश की तिथि: 22 जून, 2022

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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