वकील ने पब्लिक प्रॉसक्यूटर के साथ कथित मारपीट के लिए सीबीआई के डीआईजी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला शुरू करने की मांग की

Update: 2020-10-31 07:15 GMT

एक वकील ने दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा को एक रिप्रेजेंटशन देकर सीबीआई के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डीआईजी) राघवेंद्र वत्स के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मुकदमा शुरू करने की अनुमति मांगी है। सीबीआई के डीआईजी पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी वकील के मुंह पर घूसा मारा था।

एडवोकेट अमित साहनी ने सीबीआई अधिकारी के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए अदालत की अवमानना कानून, 1971 की धारा 15 के तहत रिप्रजेंटेशन दिया है और कहा है कि सीबीआई अधिकारी ने न्यायिक प्रशासन में जान बूझकर बाधा पहुंचायी है।

एडवोकेट अमित साहनी ने मामले का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा है,

 "इस मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि विभिन्न समाचार रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि सीबीआई के एक वकील ने दिल्ली की एक अदालत को बताया है कि उन्हें सीबीआई मुख्यालय के भीतर जांच एजेंसी के एक डीआईजी रैंक के अधिकारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेन्द्र कुमार के खिलाफ आरोप तय करने में देरी होने पर घूसा मारा था और गला घोंटने का प्रयास किया था।

संबंधित अधिकारी राजेन्द्र कुमार नयी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित सीबीआई के विशेष जज के समक्ष लंबित भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल का सामना कर रहे हैं।"

रिप्रजेंटेशन में आगे यह भी कहा गया है कि

"'कहने की कोई जरूरत नहीं है कि राजनीतिक मजबूरियां एक सीबीआई अधिकारी को इस तरह का लाइसेंस नहीं दे देती हैं कि वह किसी के साथ दुर्व्यवहार करे, उसकी पिटाई कर दे, देश की प्रमुख जांच एजेंसी के एक वकील / सरकारी वकील को सीबीआई की विशेष अदालत में जल्दी आरोप फ्रेम न करने के लिए उसका गला घोंटने का प्रयास करे।"


इस पृष्ठभूमि में, यह उल्लेखित किया जाता है कि इन घटनाओं का एक मात्र उद्देश्य किसी खास मुकदमे में आरोप तय करने में तेजी लाना था और इसके लिए कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत है।

एडवोकेट अमित साहनी ने इस घटना को आरोपी द्वारा न्यायिक प्रशासन में बाधा पहुंचाने का स्पष्ट मामला करार देते हुए डीआईजी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग की है।

इसके अलावा अमित साहनी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को भी पत्र लिखा है तथा सरकारी वकील के साथ दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ना के लिए सीबीआई के अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

आदेश की प्रति डाउनलोड करें


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