भूमि अधिग्रहण अधिनियम| धारा 12(2) के तहत अवॉर्ड पारित करने के संबंध में 'इच्छुक व्यक्तियों' को नोटिस देना अनिवार्य: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
सोलंग के पास मंगू गांव में भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा अवॉर्ड पारित होने के सात साल बाद, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि मुआवजे के निर्धारण के लिए अवॉर्ड को वैधानिक प्राधिकरण को भेजा जाए।
यह देखा गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 12(2), जो इच्छुक व्यक्तियों को अवॉर्ड पारित करने की सूचना अनिवार्य करती है, का जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, पालन नहीं किया गया।
एलए अधिनियम की धारा 18 किसी भी इच्छुक व्यक्ति, जिसने अवॉर्ड स्वीकार नहीं किया है, द्वारा न्यायालय के निर्धारण के लिए कलेक्टर को निर्धारित समय के भीतर संदर्भ याचिका दायर करने का प्रावधान करती है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी संदर्भ याचिका निर्धारित समय के भीतर स्थानांतरित नहीं की जा सकी क्योंकि उसे धारा 12 के तहत अवॉर्ड पारित होने के बारे में सूचित नहीं किया गया था।
चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस अजय मोहन गोयल की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की संदर्भ याचिका भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 (एलए अधिनियम की धारा 18 के साथ पढ़ें) के बावजूद खारिज कर दी गई थी, जो संदर्भ याचिका को स्थानांतरित करने के लिए निर्धारित अवधि में एक वर्ष की छूट देता है।
प्रतिवादी-भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने दावा किया कि याचिकाकर्ता को वास्तव में एलए अधिनियम की धारा 12 के तहत उनके अवॉर्ड का नोटिस दिया गया था।
अदालत ने पाया कि एलए अधिनियम की धारा 12 के तहत कथित नोटिस के पीछे एक पुष्टि थी, जिसमें कहा गया था कि "सर, स्वीकार करने से इनकार कर दिया"। इस पुष्टि पर किसी परमानंद द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और हस्ताक्षर के नीचे "साथी" शब्द लिखा था। पुष्टि में यह उल्लेख नहीं किया गया कि किसने नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह "परमानंद" कौन था और "साथी" कौन था।
"इसलिए, अनुबंध आर-2/2 के अवलोकन से जो एकमात्र विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह है कि यह नोटिस याचिकाकर्ता को कभी नहीं दिया गया क्योंकि समर्थन में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि यह याचिकाकर्ता ही था जिसे नोटिस दिया गया था। और उन्होंने ही इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि परमानंद राजस्व चौकीदार थे, लेकिन नोटिस पर परमानंद के हस्ताक्षर के नीचे ऐसी कोई पुष्टि नहीं है।"
इसके अलावा कोर्ट ने कहा,
"भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि उक्त नोटिस याचिकाकर्ता को 28.09.2016 को कथित तौर पर इसे स्वीकार करने से इनकार करने के कारण दिया गया था, फिर, 2016 अधिनियम की धारा 64 के तहत एक आवेदन के साथ संदर्भ के लिए प्रार्थना याचिकाकर्ता द्वारा 28.09.2016 से एक वर्ष और लगभग दस दिनों की अवधि के भीतर दायर की गई थी, प्रतिवादी नंबर 2 (भूमि अधिग्रहण कलेक्टर) को आवेदन पर विचार करना चाहिए था क्योंकि उसे 2013 अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (2) के दूसरे प्रावधान के अनुसार ऐसा करने का अधिकार था। प्रतिवादी संख्या 2 ने वास्तव में यह न समझकर गलती की है कि चूंकि याचिकाकर्ता को उसकी भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से उसकी संपत्ति से वंचित कर दिया गया था, कम से कम वह इसका हकदार था, कि उसका संदर्भ मुआवजे में वृद्धि की मांग के लिए प्राधिकरण को भेजा जा रहा था, और भी अधिक जब वह 2013 अधिनियम की धारा 64 में निर्धारित सीमा की विस्तार योग्य अवधि के भीतर था।"
तदनुसार, न्यायालय ने संबंधित भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को निर्देश दिया कि वह संदर्भ के साथ याचिकाकर्ता के आवेदन को योग्यता के आधार पर संदर्भ के निर्णय के लिए वैधानिक प्राधिकरण को अग्रेषित करें।
केस टाइटल: प्रेम लाल बनाम एचपी राज्य & अन्य
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एचपी) 51