केरल सरकार ने रेप मामले में विधायक एल्धोस कुन्नप्पिल्ली की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया

Update: 2022-10-29 02:47 GMT

केरल हाईकोर्ट

केरल सरकार ने रेप मामले में विधायक एल्धोस कुन्नप्पिल्ली की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक के माध्यम से दायर याचिका में यह तर्क दिया गया है कि निचली अदालत ने जांच के प्रारंभिक चरण में अग्रिम जमानत देने में गलती की है। राज्य ने कहा है कि मामले में हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है।

पुलिस मामले के अनुसार, कुन्नपिल्ली, जो पेरुंबवूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक हैं, ने कथित तौर पर 2018 से कॉल और व्हाट्सएप मैसेजस के माध्यम से पीड़िता के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। वह उसे अश्लील वीडियो भी भेजता था और विधायक छात्रावास का दौरा करने के लिए उसे उकसाता था।

आरोप है कि 4 जुलाई को, आरोपी ने पीड़िता को कोवलम के सोमाथेरम रिज़ॉर्ट में मिटिंग के बहाने आमंत्रित किया, और उसे झूठा आश्वासन देकर बलात्कार करने के लिए आगे बढ़ा कि वह उसकी जिंदगी भर देखभाल करेगा।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि पीड़िता के साथ मारपीट और दुष्कर्म की कई ऐसी घटनाएं हुई हैं।

केरल के तिरुवनंतपुरम में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पहले विधायक को अग्रिम जमानत दी थी।

एएसजे प्रसून मोहन ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता या बलात्कार पीड़िता ने 28 सितंबर को अपनी पहली शिकायत में कभी भी यह जोर नहीं दिया कि आरोपी ने शिकायत पेश करने की तारीख से पहले किसी भी तारीख पर उसके साथ बलात्कार किया।

अदालत ने कहा था कि सर्वाइवर इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थी कि आरोपी एक विवाहित व्यक्ति है।

अपील में, राज्य ने प्रस्तुत किया है कि आरोपी और पीड़िता के बीच लंबे समय से संबंध खराब हो गए थे, जब उसके साथ बलात्कार किया गया था और आरोपी द्वारा कई बार शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था।

अग्रिम जमानत देते समय, निचली अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि क्या न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है।

अभियोजन पक्ष ने विधायक की गिरफ्तारी पूर्व जमानत रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि निचली अदालत ने अपने निष्कर्षों को केवल पुलिस आयुक्त, तिरुवनंतपुरम के समक्ष वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत पर आधारित किया और पीड़िता द्वारा दिए गए बयान के साथ उस पर विचार किया।

उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने के दो दिन बाद, केरल में कांग्रेस ने कुन्नापिल्ली को छह महीने के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया था।

केस टाइटल: केरल राज्य बनाम एल्डोस कुन्नापिली

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