कर्नाटक हाईकोर्ट ने साथी द्वारा रिश्ते से इनकार करने पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति की हैबियस कॉर्पस याचिका खारिज की

Update: 2022-06-30 10:07 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर दी, जिसमें पुलिस को एक 18 वर्षीय लड़की को पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जो कथित तौर पर उसका साथी है।

जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस केएस हेमलेखा की खंडपीठ ने 23 वर्षीय लड़की द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसे अदालत में पेश किया गया था जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता केवल उसकी दोस्त है और वह उसके साथ जाने को तैयार नहीं है।

पुरुष के रूप में पहचान करने वाले याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि लड़की 2019 से उसके साथ सहमति से संबंध में है। उसके माता-पिता ने शुरुआत से ही याचिकाकर्ता के साथ उसके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी और उसके साथ संबंध में होने के लिए उसे शारीरिक और भावनात्मक शोषण का सहारा लिया था।

उन्होंने दावा किया कि लड़की ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को सहन करने में असमर्थ होने के कारण अपने माता-पिता का घर छोड़ने का फैसला किया और 9 मई, 2022 को उसके साथ रहने के लिए याचिकाकर्ता के घर आ गई। अगले दिन, पुलिस ने याचिकाकर्ता को फोन किया और सूचित किया कि लड़की के माता-पिता ने उसके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था और इसलिए, याचिकाकर्ता से उसे पुलिस स्टेशन लाने के लिए कहा।

जब याचिकाकर्ता और लड़की थाने गए तो आरोप है कि परिजनों ने उसे याचिकाकर्ता से जबरदस्ती अलग करके ले गए। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता लड़की के ठिकाने और उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य से अनजान है। लड़की का अवैध और गैरकानूनी अलगाव और कारावास कानून के अधिकार के बिना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है।

पुलिस ने लड़की को उसके माता-पिता के साथ कोर्ट में पेश किया। जब अदालत द्वारा एक प्रश्न किया गया, तो लड़की ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल उसकी दोस्त है और वह याचिकाकर्ता के साथ जाने को तैयार नहीं है और रिट याचिका में किए गए आरोपों से इनकार किया कि वह 2019 से याचिकाकर्ता के साथ सहमति से संबंध में है और आगे कहा कि वह अपने माता-पिता के साथ रहने को तैयार है। बयान याचिकाकर्ता के वकील, सरकारी वकील और प्रतिवादी संख्या 3 और 4 (उसके माता-पिता) की उपस्थिति में दिया गया।

इसके बाद कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट याचिकाकर्ता को यह कहते हुए चेतावनी भी दी।

कोर्ट ने कहा, "हालांकि हम जुर्माना लगाने के इच्छुक हैं। सीनियर एडवोकेट के हस्तक्षेप पर हम याचिकाकर्ता को इस तरह के कृत्यों को न दोहराने की चेतावनी के साथ रिट याचिका को खारिज करना उचित समझते हैं।"

केस शीर्षक: XXX बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: रिट याचिका बंदी प्रत्यक्षीकरण संख्या 57 ऑफ 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 235

आदेश की तिथि: 22 जून, 2022

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




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