'विडंबना यह है कि हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का जश्न मनाते हैं लेकिन उनके सम्मान के लिए थोड़े भी चिंतित नहीं हैं': रेप के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा

Update: 2022-07-30 04:37 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने रेप के बढ़ते (Rape Case) मामलों पर कहा,

"सामान्य रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध और विशेष रूप से बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। यह एक विडंबना है कि जब हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का जश्न मना रहे हैं, हम उनके सम्मान के लिए बहुत कम या कोई चिंता नहीं दिखाते हैं। यौन अपराधों की पीड़ितों की मानवीय गरिमा के उल्लंघन के प्रति समाज की उदासीन रवैया एक दुखद प्रतिबिंब है। "

जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने इस प्रकार देखा क्योंकि उसने एक अय्यूब खान उर्फ गुड्डू (आरोपी / अपीलकर्ता) को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने विशेष न्यायाधीश, एससी / एसटी अधिनियम, औरैया के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें उसे एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। आरोपी पर एक महिला के साथ रेप करने और उसका न्यूड वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया है।

पीड़िता ने खुद 9 जुलाई 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 23 जून 2021 को वह सड़क पर वाहन का इंतजार कर रही थी। उसी गांव में रहने वाला अपीलकर्ता ट्रक से गुजर रहा था, जिसने ट्रक को रोका और उसे अपने ट्रक पर बैठने के लिए कहा।

जब वह ट्रक में सवार हुई, तो अपीलकर्ता ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई। इसके बाद अपीलकर्ता उसे सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका नग्न वीडियो भी बनाया।

इसके अलावा, 9 जुलाई, 2021 को, अपीलकर्ता ने सह-आरोपी के साथ पीड़िता के पति को जातिसूचक शब्दों से गाली दी और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

तर्क

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अत्यधिक देरी हुई जिसके लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

आगे प्रस्तुत किया गया कि चिकित्सा जांच रिपोर्ट में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया है।

दूसरी ओर, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि धारा 164 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में, पीड़िता ने विशेष रूप से यह कहते हुए अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन किया कि अपीलकर्ता ने उसे नशे में करके उसके साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो बनाया।

आगे यह तर्क दिया गया कि केस डायरी के साथ, पीड़िता के वायरल वीडियो की एक सीडी भी संलग्न की गई।

कोर्ट की टिप्पणियां

शुरुआत में, कोर्ट ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि एफआईआर में देरी से अभियोजन के मामले पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता क्योंकि भारत में, ग्रामीणों से घटना के तुरंत बाद पुलिस स्टेशन जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

इसके अलावा, योनि स्वैब के सैंपल में शुक्राणु की अनुपस्थिति के संबंध में कोर्ट ने कहा कि शुक्राणु की अनुपस्थिति को प्रथम दृष्टया अभियोजन पक्ष के संस्करण के खिलाफ बताने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अदालत ने यह भी कहा कि वर्तमान मामले में, घटना के 17 दिनों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी, और शुक्राणु उपजाऊ ग्रीवा द्रव या गर्भाशय में पांच दिनों तक जीवित रह सकता है।

महत्वपूर्ण रूप से, इस बात पर बल देते हुए कि सामान्य रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध और विशेष रूप से बलात्कार बढ़ रहे हैं, कोर्ट ने कहा,

"यह यौन अपराधों के पीड़ितों की मानवीय गरिमा के उल्लंघन के प्रति समाज की उदासीनता के रवैये पर एक दुखद प्रतिबिंब है। हमें यह याद रखना चाहिए कि एक बलात्कारी न केवल पीड़ित की गोपनीयता और व्यक्तिगत अखंडता का उल्लंघन करता है, बल्कि मानसिक चोट भी होता है। बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं है, यह अक्सर पीड़िता के पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। एक हत्यारा अपने शिकार के भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है, एक बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को नीचा दिखाता है।"

नतीजतन, स्पेशल जज (एससी / एसटी अधिनियम), औरैया द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.10.2021 को बरकरार रखा गया और अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल - अय्यूब खान @ गुड्डू बनाम यूपी राज्य एंड अन्य [आपराधिक अपील संख्या – 4573 ऑफ 2021]

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 347

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:





Tags:    

Similar News