बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में गणेश चतुर्थी समारोह का हवाला देते हुए विध्वंस कार्रवाई पर रोक लगाई

Update: 2022-09-01 09:17 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में चल रहे गणेश चतुर्थी समारोह का हवाला देते हुए स्लम पुनर्वास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए विध्वंस आदेशों के खिलाफ झुग्गीवासियों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।

जस्टिस संदीप के. शिंदे ने उन याचिकाकर्ताओं को राहत दी जो अपनी झोपड़ियों को गिराने के आदेश और नोटिस की वैधता को चुनौती दे रहे हैं।

स्लम पुनर्वास प्राधिकरण ने याचिकाकर्ताओं को महाराष्ट्र स्लम एरिया (सुधार, निकासी और पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 की धारा 33 और 38 के तहत नोटिस जारी किया। उक्त अधिनियम के प्रावधान कुछ मामलों में इमारतों को ध्वस्त करने पर विचार करते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष शिकायत निवारण समिति, मुंबई के समक्ष अपील की, जिसने नोटिसों के निष्पादन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

अपनी अपील के समापन से पहले ही विध्वंस कार्रवाई की आशंका जताते हुए याचिकाकर्ताओं ने सुरक्षात्मक आदेशों की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने अधिकारियों को 24 सितंबर, 2022 तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया, क्योंकि गणेश चतुर्थी को मुंबई में व्यापक रूप से मनाया जाता है।

अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि उसने याचिकाकर्ताओं को गुण-दोष के आधार पर नहीं सुना, लेकिन उपरोक्त कारणों से समय पर सुरक्षा प्रदान की गई।

याचिका को 21 सितंबर, 2022 को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया।

केस नंबर- रिट याचिका (एल) संख्या 27400/2022

केस टाइटल- दीपक विट्ठल अधव और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

कोरम- जस्टिस संदीप के. शिंदे

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