ज्ञानवापी - हिंदू उपासकों के पक्ष में मुकदमें की सुनवाई पर वाराणसी कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती
अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें वाराणसी कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें हिंदू उपासकों की याचिका के सुनवाई योग्य होने के खिलाफ दायर की गई आदेश 7 नियम 11 सीपीसी याचिका को खारिज कर दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर एक मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाली अंजुमन समिति की याचिका (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर) को खारिज कर दिया था। अब, इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका इसी आदेश को चुनौती दे रही है।
जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ के समक्ष मामले सोमवार (17 अक्टूबर, 2022) को सूचीबद्ध किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने आदेश में कहा था कि वादी के मुकदमे को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम 1995 और यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जैसा कि अंजुमन मस्जिद समिति (जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा दावा किया जा रहा था।
वाराणसी कोर्ट के आदेश के बारे में यहां और पढ़ें:
#JustIn [update in the #Gyanvapi issue]
— Live Law (@LiveLawIndia) October 15, 2022
The Anjuman Masjid committee has moved the #AllahabadHighCourt challenging a #VaranasiCourt's order dismissing its Order 7 Rule 11 CPC plea that was filed against the maintainability of Hindu Worshippers' plea.#GyanvapiMosque pic.twitter.com/3UxSv5uYl1