गुरुग्राम में महिला बाइक सवार को कथित तौर पर टक्कर मारने के मामले में आरोपी कल्याण बैंसला को अदालत ने बुधवार को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि बेनीवाल के समक्ष पेश किया गया।

सेक्टर 55-56 थाने की पुलिस ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 281 और 125 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने अदालत के समक्ष पेश आवेदन में BNS की धारा 78 और 79 भी जोड़े जाने का उल्लेख किया।

यह मामला पीड़िता शिवानी चौहान का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद सामने आया। वीडियो में वाहन पर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई गई। आरोप है कि कल्याण बैंसला द्वारा चलाया जा रहा वाहन गोल्फ कोर्स रोड पर तेज गति से महिला की बाइक की ओर आया और उसे टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद शिवानी चौहान बाइक से सड़क पर गिरती हुई दिखाई देती हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि टक्कर मारने से पहले आरोपी ने उन्हें परेशान किया और घटना के बाद मौके से वाहन लेकर फरार हो गया।

पुलिस ने मामले की जांच के लिए आरोपी को दो दिन की हिरासत में लिया।

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