सरकारी कर्मचारी के स्कूल जाने वाले बच्चे, बूढ़े माता-पिता स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने का आधार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

Update: 2023-04-03 13:02 GMT

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी के तबादले के आदेश में यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि स्थानांतरण आदेश में किसी भी दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया गया है।

कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के स्कूल जाने वाले बच्चे और बूढ़े माता-पिता न्यायालय के लिए तबादला आदेश में दखल देने के आधार नहीं हो सकते।

जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

"कोई दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं लगाया गया है और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि प्राधिकरण, जिसने स्थानांतरण आदेश पारित किया है, याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने के लिए सक्षम नहीं है। 14 जनवरी 2023 के तबादले आदेश को देखने से पता चलता है कि 151 लोगों का तबादला कर दिया गया है, याचिकाकर्ता को अकेले नहीं चुना गया है।”

याची की पटवारी के पद पर वर्ष 1999 में डूंगरपुर में नियुक्ति हुई थी। 14 जनवरी 2023 के आदेश के जर‌िए प्रार्थी का तहसील सबला से अंचल मोहकमपुरा, तहसील कुशलगढ़, बांसवाड़ा में स्थानान्तरण किया गया था।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि स्थानांतरण आदेश में कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं दिखाई गई थी। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चे और बूढ़े माता-पिता हैं, इसलिए, याचिकाकर्ता को सबला से कुशलगढ़ स्थानांतरित करने से परिवार को असुविधा होगी।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने 14 जनवरी, 2023 के विवादित स्थानांतरण आदेश को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसके स्कूल जाने वाले बच्चे और बूढ़े माता-पिता हैं, इस अदालत के लिए 14 जनवरी, 2023 को उत्तरदाताओं द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता है।

"चूंकि याचिकाकर्ता एक सरकारी कर्मचारी है, इसलिए वह प्रशासनिक आवश्यकता में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने के लिए उत्तरदायी है। याचिका में उठाए गए आधार प्रतिवादी-विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते हैं।"

इस प्रकार, अदालत ने रिट याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया।

केस टाइटल: हेमेश भावसार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य।

कोरम: जस्टिस विनीत कुमार माथुर

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