उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता के बारे में झूठी घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के दायरे में लाई जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता के बारे में झूठी घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के दायरे में लाई जा सकती है।
अधिनियम की धारा 123(4) में कहा गया है,
"किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से प्रकाशन, तथ्य के किसी भी बयान का प्रकाशन जो झूठा है, और जिसे वह या तो मानता है किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में या किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी के संबंध में या किसी भी उम्मीदवार की वापसी के संबंध में, उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को पूर्वाग्रहित करने के लिए यथोचित रूप से परिकलित एक बयान के रूप में गलत होना या सत्य नहीं होना है।"
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा,
"उम्मीदवारी के संबंध में" मेरे विचार में एक उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता से संबंधित जानकारी शामिल होनी चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मतदाताओं को उम्मीदवार के पूर्ववृत्त को जानने का मौलिक अधिकार है। उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता के बारे में झूठी घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के दायरे में लाई जा सकती है।"
कोर्ट एक पहलू पर फैसला सुना रहा था कि शैक्षणिक योग्यता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(4) के दायरे में नहीं आती है। 1951 के अधिनियम की धारा 123(4), जो यह बताती है कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किन प्रथाओं को भ्रष्ट व्यवहार माना जाता है।
आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि द्वारा दायर एक आवेदन पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की गई, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित योगेंद्र चंदोलिया द्वारा दायर एक चुनाव याचिका में प्रतिवादियों में से एक है।
आवेदन इस आधार पर दायर किया गया कि दाखिल दस्तावेजों के साथ पूरी तरह से पढ़ी गई चुनाव याचिका में कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं किया गया और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने 08.02.2020 को करोल बाग निर्वाचन क्षेत्र से अपने चुनाव के संबंध में आवेदक के खिलाफ आरोप लगाए थे।
पहला आरोप यह था कि रवि ने अपने नामांकन के साथ फॉर्म-26 में दाखिल अपने हलफनामे में खुलासा किया कि उनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है जो चंदोलिया के मुताबिक झूठी है।
दूसरे, यह आरोप लगाया गया कि फॉर्म-26 में उनके खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के लंबित होने के संबंध में कोई खुलासा नहीं किया गया।
अदालत के सामने सवाल इस प्रकार था कि क्या मामले की सुनवाई के बिना चुनाव याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
इस पहलू पर कि क्या रवि की ओर से उनकी शैक्षणिक योग्यता और एक आपराधिक मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में जानकारी का खुलासा करने का दायित्व था, अदालत का विचार था कि जो उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करता है, उसे अपनी शैक्षणिक योग्यता का खुलासा करना आवश्यक है। इसके साथ ही उनकी पिछली सजाएं जिनमें जुर्माना लगाया गया, कारावास भुगतना पड़ा, बरी होना या डिस्चार्ज आदि का भी खुलासा करना चाहिए।
अदालत ने कहा कि पूर्वोक्त प्रकटीकरण सूचना के प्रकटीकरण के अतिरिक्त है जो लंबित आपराधिक मामले के लिए है, जहां एक व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा दी जा सकती है, यद्यपि, जहां आरोप तय किया गया है या कानून के न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, और उम्मीदवार की संपत्ति से संबंधित जानकारी जिसमें पति या पत्नी और आश्रितों के साथ-साथ देनदारियां भी शामिल हैं, विशेष रूप से, जो सरकार या सार्वजनिक संस्थानों से संबंधित हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नामांकन दाखिल करने के छह महीने से पहले, अगर किसी उम्मीदवार पर दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप लगाया जाता है, जिसमें आरोप तय किया जाता है या कानून की अदालत द्वारा संज्ञान लिया जाता है, तो उसका खुलासा किया जाए।
कोर्ट ने शैक्षिक योग्यता के पहलू पर कहा,
"रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री को देखते हुए मैं अपने आप को यह समझाने में असमर्थ हूं कि केवल इसलिए कि मई 2002 के दसवीं कक्षा के शैक्षणिक परीक्षा परिणाम, आवेदक/प्रतिवादी संख्या 1 के संबंध में, याचिका में किए गए दावे के साथ संरेखित नहीं है कि आवेदन/प्रतिवादी नंबर 1 ने 2003 में दसवीं कक्षा की परीक्षा पास नहीं की थी, यह याचिका को खारिज करने का एक अच्छा पर्याप्त कारण नहीं होगा। इस संबंध में किए गए प्रस्तावों को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए"
अदालत ने याचिकाकर्ता को पंद्रह दिनों के भीतर फॉर्म-252 में एक नया हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी।
कोर्ट ने कहा,
"ऐसा करते समय, याचिकाकर्ता फॉर्म -25 में दर्ज आवश्यकताओं के साथ हलफनामे में प्रदान किए जाने वाले भ्रष्ट आचरण के विवरण की जांच को ध्यान में रखेगा। याचिकाकर्ता हलफनामे में स्पष्ट रूप से वह बताएगा जो उसकी जानकारी के अनुसार सही हैं और जो सूचना पर आधारित हैं।"
कोर्ट ने उक्त आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि वह वर्तमान चरण में चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए इच्छुक नहीं है।
यह मामला अब 25.02.2022 को मुद्दों के निर्धारण के लिए सूचीबद्ध है।
उपस्थिति: याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिजीत पेश हुए जबकि प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता अनुपम श्रीवास्तव, अधिवक्ता सरिता पांडे और अधिवक्ता धैर्य गुप्ता पेश हुए। इस मामले में अधिवक्ता सिद्धांत कुमार एमिकस क्यूरी हैं।
केस का शीर्षक: योरेंडर चंदोलिया बनाम विशेष रवि एंड अन्य