दिल्ली की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका की न्यायिक हिरासत (जुडिशियल कस्टडी) को दो दिन और बढ़ा दिया।

यह मामला उनके द्वारा पहले भरे गए 'पीस बॉन्ड' (शांति बनाए रखने के मुचलके) के कथित उल्लंघन से जुड़ा है।

आरोप है कि उन्होंने निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) का उल्लंघन करते हुए जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की थी।

इससे पहले, 14 अक्टूबर को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट महेश कुमार मीणा ने इन दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इस मामले में आगे की कार्यवाही के लिए 19 अक्टूबर की तारीख तय की गई।

इससे पहले, 10 अक्टूबर को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ घोषित विरोध प्रदर्शनों से ठीक पहले, इन दोनों को एक हवाई अड्डे पर पकड़ा गया। तब उनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत निवारक कार्रवाई (Preventive Proceedings) की गई।

उस दिन उन्हें 50,000 रुपये का 'पीस बॉन्ड' भरने के बाद छोड़ दिया गया था। हालांकि, 14 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर 'तिरंगा विरोध प्रदर्शन' करने की कोशिश करने के बाद उन्हें फिर से पकड़ लिया गया।

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