दिल्ली दंगे: दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को लिखित परीक्षा के लिए गेस्ट हाउस भेजने का निर्देश दिया

Update: 2020-12-06 07:35 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जेल अधिकारियों को जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली के लाजपत नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में ले जाने का निर्देश दिया, ताकि वह 04 दिसंबर से निर्धारित परीक्षाओं से संबंधित अपनी पढ़ाई कर सके।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की खंडपीठ तन्हा द्वारा सीआरपीसी की धारा 439, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) एक्ट की धारा 43 डी (5) के साथ पढ़ें, दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। इस आवेदन में तन्हा द्वारा परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी।

आसिफ इकबाल तन्हा के खिलाफ केस

विदित हो कि मई 2020 में जामिया मिलिया इस्लामिया के 24 वर्षीय छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली पुलिस ने फरवरी, 2020 में उत्तरी दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) के तहत गिरफ्तार किया था।

एक अधिकारी ने कहा,

"वह उमर खालिद, शारजील इमाम, मीरन हैदर और सफूर [जरगर] का करीबी सहयोगी था, जो राष्ट्रीय राजधानी में सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन और उसके बाद हुए दंगों के प्रमुख सदस्य थे।"

आगे कहा गया कि,

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उसे जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में B.A (ऑनर्स. फारसी) के लिए कंपार्टमेंटल एक्जाम में शामिल होना है, जिसका आयोजन 04.12.2020 से 07.12.2020 तक किया जा रहा है।

इससे पहले, विडाल ऑर्डर 26.11.2020 को एडिशनल जज द्वारा पारित किया गया था। याचिकाकर्ता को 04.12.2020, 05.12.2020 और 07.12.2020 को उपरोक्त परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए पैरोल दी गई थी।

हालांकि, तत्काल याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि एक सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी जाए।

प्रतिवादी / राज्य द्वारा इसका विरोध किया गया था। यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि आदेशों के मद्देनजर COVID-19 महामारी को देखते हुए यह नियमित जमानत के समान होगा।

बल्कि, राज्य ने सुझाव दिया कि परीक्षा अवधि के दौरान न्यायिक हिरासत में तन्हा को एक गेस्ट हाउस में रहने की अनुमति दी जा सकती है। उक्त सुझाव को तन्हा के वकील ने स्वीकार कर लिया।

कोर्ट का आदेश

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया,

"संबंधित जेल अधीक्षक याचिकाकर्ता को आज ही होटल में ले जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेंंगे। याचिकाकर्ता को उसके साथ पठन सामग्री भी ले जाने की अनुमति है जो पहले से ही उसे प्रदान की जा चुकी है और मामले में किसी और पठन सामग्री की आवश्यकता है तो उपर्युक्त अतिथि गृह में याचिकाकर्ता को वह भी दिए जाने की अनुमति दी जाएगी।"

इसके अलावा कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया,

"यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जेल अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी कि याचिकाकर्ता सुबह 8:30 बजे उपरोक्त तिथियों पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और परीक्षा के बाद पूर्वोक्त गेस्ट हाउस में वापस लाया जाए। अंतिम परीक्षा 07.12.2020 के बाद याचिकाकर्ता को संबंधित जेल में वापस लाया जाएगा।"

इसके अलावा, अदालत ने तन्हा के वकील को भी उपरोक्त अवधि के दौरान दिन में एक बार तन्हा से बात करने की अनुमति दी।

केस का शीर्षक - आसिफ इकबाल तन्हा बनाम राज्य (दिल्ली का GNCTD) [BAIL APPL 3764/2020]

Tags:    

Similar News