दिल्ली हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने FSL को जले हुए शरीर का डीएनए टेस्ट जल्दी करने का निर्देश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) को निर्देश दिया है कि वह जले हुए मृत शरीर का डीएनए टेस्ट जल्दी से करवाए, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह दिल्ली के उत्तर-पूर्व जिलों में हुए दंगों से संबंधित मामला है।
न्यायमूर्ति विभू बाखरू की एकल पीठ ने एफएसएल को परीक्षण पूरा करने और 18.04.2020 को या उससे पहले तरह जितनी जल्दी हो सके इस टेस्ट के परिणाम पेश करने का निर्देश दिया है।
गुलशन द्वारा स्थानांतरित एक याचिका में यह आदेश आया है, जिसमें उत्तरदाताओं को जल्द से जल्द एक जले हुए शरीर का डीएनए टेस्ट कराने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसके पिता हिंसा का शिकार हुए हैं, जो 23 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़क गई थी।
याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि उसके पिता की गोली मारकर हत्या करने के बाद उनका शरीर जला दिया गया। उसने अपने पिता के शरीर की पहचान की है, लेकिन मृत शरीर में जकड़न है और अवशेषों की पहचान की पुष्टि करने के लिए डीएनए मिलान किया जाना है। उसने कहा कि डीएनए परीक्षण अभी तक नहीं किया गया है।
दिल्ली सरकार का पक्ष रखते हुए सरकारी वकील नौशाद अहमद खान ने तर्क दिया कि डीएनए परीक्षण की प्राथमिकता हाल की हिंसा के पीड़ितों के लिए है।
उन्होंने अदालत को आगे बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा पहचाने गए शरीर का डीएनए मिलान 16.04.2020 तक किया जाएगा क्योंकि पहले से ही टेस्ट चल रहे हैं।
इन सबमिशनों के मद्देनजर अदालत ने दिल्ली सरकार को इसका पालन करने का निर्देश दिया है।
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