दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन से इनकार के बाद 14 साल की बच्ची को सुरक्षित प्रसव के लिए चिल्ड्रन होम में शिफ्ट करने का आदेश दिया

Update: 2023-06-05 08:13 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 14 वर्षीय गर्भवती नाबालिग को बच्चे की सुरक्षित डिलीवरी के लिए लड़कियों के बाल गृह में शिफ्ट करने का आदेश दिया, क्योंकि उसने और उसके अभिभावक भाई ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के लिए सहमत होने से इनकार कर दिया था।

जस्टिस अनूप जयराम भंभानी नाबालिग द्वारा अपने 22 वर्षीय भाई के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उसने 28 सप्ताह के गर्भ की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी करने की मांग की थी।

भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 366ए और 376(2)(एन) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 की धारा 6 के तहत दर्ज एफआईआर में उसके और आरोपी के बीच शारीरिक संबंधों के परिणामस्वरूप नाबालिग गर्भवती हो गई।

हालांकि, बाद में नाबालिग ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कराने से इनकार कर दिया और कहा कि वह आरोपी से शादी करना चाहती है। अदालत को सूचित किया गया कि नाबालिग की आरोपी से कोई चर्चा नहीं हुई, जो 27 मई से न्यायिक हिरासत में है।

अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा,

"याचिकाकर्ता को 'सखी वन-स्टॉप सेंटर', IHBAS अस्पताल परिसर, शाहदरा, दिल्ली से चिल्ड्रेन्स होम फॉर गर्ल्स-IV, निर्मल छाया, नई दिल्ली में 31.05.2023 के अनुवर्ती आदेश के अनुसार स्थानांतरित किया जाना चाहिए। सीडब्ल्यूसी को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 के नियमों और प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक देखभाल और संरक्षण के तहत रखा जा रहा है।”

जस्टिस भंभानी ने यह आदेश दिया कि सीडब्ल्यूसी ने सुझाव दिया कि अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की सलाह नहीं दी जाती है तो नाबालिग को बाल गृह में रखा जाए, जिससे बच्चे की उचित प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित की जा सके और नाबालिग को सुरक्षित प्रसव के लिए उचित सहायता मिल सके।

अदालत के सवाल पर भाई ने कार्यवाही के दौरान कहा कि उनके पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था और मां मानसिक रोग से पीड़ित हैं।

31 मई को अदालत के आदेश के अनुसार, नाबालिग को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया कि नाबालिग ने गर्भावस्था जारी रखने और फिर गोद देने के लिए बच्चे को छोड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। यह भी दर्ज किया गया कि भाई ने भी गर्भावस्था जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। तदनुसार, मेडिकल बोर्ड ने दर्ज किया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की व्यवहार्यता और सलाह का मुद्दा नहीं उठता।

01 जून को कोर्ट से व्यक्तिगत बातचीत में नाबालिग और उसके भाई दोनों ने कहा कि वे गर्भपात नहीं कराना चाहते हैं।

नाबालिग की ओर से पेश वकील ने अदालत से आरोपी की इच्छाओं का पता लगाने के लिए समन करने का आग्रह किया, क्योंकि लड़की ने उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त की थी। हालांकि, जस्टिस भंभानी ने एमटीपी की मांग करने वाली याचिका के दायरे को बढ़ाने से इनकार कर दिया।

यह देखते हुए कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के लिए केवल "महिला" की सहमति की आवश्यकता होती है, अदालत ने कहा:

"वर्तमान मामले में चूंकि 'महिला' वास्तव में लगभग 14 वर्ष की उम्र की बच्ची है, इसलिए कानून की आवश्यकता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 की धारा 2 (ए) के अर्थ के तहत महिला के 'अभिभावक' से सहमति ली जाए। वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि एकमात्र उपलब्ध अभिभावक, जिसकी देखभाल और कस्टडी में याचिकाकर्ता वर्तमान में है, उसका भाई 'डी' है, जो लगभग 22 वर्ष का है, जिसने पहले भी दोनों को अभिव्यक्त किया है। मेडिकल बोर्ड के साथ-साथ इस अदालत के समक्ष भी कि वे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के लिए सहमति नहीं देते हैं।"

केस टाइटल: माइनर के थ्रू ब्रदर डी बनाम राज्य और अन्य

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




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