दिल्ली हाईकोर्ट ने Google Pay पर रोक लगाने और इसके संचालन की स्वतंत्र जांच करवाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय रिज़र्व बैंक को Google Pay के भुगतान सेवाओं के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किए हैं।
इस याचिका में आरबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह Google Pay के भुगतान सेवाओं के संचालन पर तब तक रोक लगा गए जब तक कि Google Pay राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए हर दिशा / दिशानिर्देश का पूरी तरह से पालन न करे।
जस्टिस आशा मेनन की सिंगल बेंच ने भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार और गूगल को नोटिस जारी किए हैं, जिन्हें 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना है।
याचिका में याचिकाकर्ता ने अदालत से निम्नलिखित निर्देश जारी करने की मांग की है।
1. आरबीआई और केंद्र को प्रतिवादी नंबर 5 के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दें जो भारत में "Google Pay" के माध्यम से अपनी सेवाओं का संचालन कर रहा है।
2. RBI और केंद्र को अपने ऐप "Google Pay" के माध्यम से UPI में उत्तरदाता नंबर 5 के संचालन को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दें, जब तक कि यह पूरी तरह से निर्देशों का अनुपालन न करे।
3. आरबीआई और केंद्र को निर्देश दें कि प्रतिवादी नंबर 5 के ऐप Google पे ऐप की स्वतंत्र जांच करने के लिए थर्ड पार्टी से करवाएं और सुनिश्चित करें कि वह NPCI और RBI द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है।
4. Google पे ऐप के CERT-IN या किसी अन्य प्रतिष्ठित थर्ड पार्टी ऐप द्वारा पूरी तरह से स्वतंत्र थर्ड पार्टी ऑडिट होने तक अपने संचालन को निलंबित करने का निर्देश दें।
5. भारतीय रिज़र्व बैंक और केंद्र को निर्देश दें कि आरबीआई के निर्देशों / परिपत्रों के गैर-अनुपालन के लिए प्रतिवादी नंबर 5 के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाए।
6. Google पे के कम से कम 10 गुना राजस्व के लिए एक भारी जुर्माना का प्रस्ताव करें, जो भारत में COVID -19 राहत कोष में योगदान दिया जाए।