बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया; दिल्ली कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया

Update: 2021-08-04 02:51 GMT

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को बॉलीवुड सिंगर और अभिनेता हनी सिंह को उनकी पत्नी शालिनी तलवार द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए घरेलू हिंसा के आरोप के मामले में नोटिस जारी किया।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने हनी सिंह से जवाब मांगते हुए अंतरिम आदेश भी पारित किया, जिसमें उन्हें उनकी संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति, उनकी पत्नी के स्वामित्व वाली स्त्रीधन आदि का निपटान करने से रोक दिया गया है।

आवेदक पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 में महिलाओं की सुरक्षा के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आरोप लगाया गया है कि सिंह और उनके परिवार के सदस्य उसके प्रति क्रूर और हिंसक हैं और सिंह का उन लोगों के प्रति आपराधिक धमकी, चोट, क्रूर हिंसा का इतिहास है जो उनकी मांगों को नहीं मानते हैं।

आवेदक द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि वह लगातार भय में जी रही है क्योंकि प्रतिवादियों ने उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है।

याचिका में कहा गया है कि,

"प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 और 4 ने साठगांठ की और आवेदक को मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक रूप से, यौन उत्पीड़न किया। प्रतिवादियों ने आवेदक को आपराधिक रूप से धमकाया, उसे अत्यधिक दबाव और यातना दी। आवेदक को शादी के दौरान प्रतिवादियों से अत्यधिक दर्द और चोट लगी है।"

आगे यह आरोप लगाते हुए कि सिंह और उसके परिवार के सदस्य क्रूरता में लिप्त हैं और उसे बहुत प्रताड़ित किया है, आवेदक का कहना है कि वह उनसे मुआवजे की हकदार है।

याचिका में कहा गया है कि,

"प्रतिवादी नंबर 1 ने हमला करने, मारपीट करने, धोखा देने, विश्वासघाती होने और उस महिला को अपूरणीय क्षति पहुंचाने में कोई शर्म नहीं दिखाई।"

आवेदक ने कोर्ट से सिंह को उसे 5 लाख रुपये प्रति माह का किराया देने और प्रतिवादियों को वैवाहिक घर या उसके स्त्रीधन को बेचने पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की।

साथ ही सिंह और उनके परिवार से 10 करोड़ रुपये का अंतरिम मुआवजा भी मांगा है।

आवेदक की ओर से एडवोकेट संदीप कपूर, सीनियर पार्टनर करंजावाला एंड कंपनी, एडवोकेट अपूर्व पांडे और एडवोकेट जीजी कश्यप पेश हुए।

अब मामले की सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

केस का शीर्षक: शालिनी तनवर बनाम हिरदेश सिंह एंड अन्य।

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