'मोदी ज़हरीले सांप' टिप्पणी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Update: 2026-02-18 10:44 GMT

दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।

याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कथित घृणास्पद भाषण और मानहानि के आरोप में आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई।

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने एडवोकेट रविंदर गुप्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका पर नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए यह कहा गया था कि खड़गे के खिलाफ मानहानि या घृणास्पद भाषण का प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता।

मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित की गई।

आरोप

शिकायतकर्ता रविंदर गुप्ता स्वयं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य बताते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में कर्नाटक के गदग जिले के नरगल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में टिप्पणी की थी कि, मोदी जी ज़हरीले सांप जैसे हैं। अगर आप यह परखने की कोशिश करेंगे कि वह ज़हरीले हैं या नहीं, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी।

शिकायत में कहा गया कि बाद में खड़गे ने यह स्पष्ट किया कि उनका बयान व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के संदर्भ में था।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि संघ की विचारधारा को ज़हरीले सांप से तुलना करना और उसके स्वयंसेवकों को उसी संदर्भ में प्रस्तुत करना घृणास्पद भाषण तथा मानहानि की श्रेणी में आता है।

शिकायत में कहा गया कि यह टिप्पणी एक स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकने वाले समूह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके स्वयंसेवकों के विरुद्ध है।

अदालत अब इस बात पर विचार करेगी कि क्या मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा शिकायत खारिज करना उचित था या नहीं और क्या इस मामले में आपराधिक कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार बनता है।

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