जेल में भीड़भाड़ कम करना- सभी दोषियों, विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करें: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में 12 मई को हाई पावर्ड कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर, निर्देश दिया है कि सभी दोषियों, विचाराधीन कैदियों और अंतरिम जमानत पर वापस आए कैदियों को 90 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।
न्यायमूर्ति सी प्रवीण कुमार और न्यायमूर्ति ललिता कन्नेगंती की खंडपीठ ने अन्य दोषियों और विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का भी निर्देश दिया, जो 7 साल या उससे कम के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के लिए हिरासत में हैं और पिछले साल के एचपीसी के प्रस्ताव के संदर्भ में रिहाई के लिए विधिवत रूप से योग्य हैं। हालांकि, आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के मामलों में अपवाद वे होंगे, जो या तो दूसरे अपराधी हैं या दूसरे के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
इसके अलावा, पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि अधिकारी किशोर रिमांड होम के अंदर COVID-19 प्रोटोकॉल बनाए रखेंगे और डीजीपी को राज्य की सभी जेलों में उसकी क्षमता और उसके कब्जे को अपलोड करने का भी निर्देश दिया।
जारी किए गए निर्देश इस प्रकार हैं:
- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक और आंध्र प्रदेश राज्य के स्टेशन हाउस अधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के निर्देशों का पालन करने के लिए सात साल या उससे कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराधों के संबंध में अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए संदर्भित किया गया है।
- 26.03.2020 और 28.03.2020 को हाई पावर्ड कमेटी के प्रस्तावों के अनुसार अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए सभी दोषियों और विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है, जब तक कि उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है, तब तक उन्हें जेल में फिर से भर्ती किया गया है।
- हम अन्य दोषियों और विचाराधीन कैदियों की रिहाई का भी निर्देश देते हैं, जो ऐसे अपराधों के संबंध में हिरासत में हैं, जिनकी अवधि सात साल या उससे कम तक हो सकती है या बिना जुर्माने के और हाई पावर्ड कमेटी के प्रस्तावों के अनुसार, दिनांक 26.03.2020 यानी उन लोगों को छोड़कर, जो या तो दूसरा अपराधी हैं या दोषी हैं या पॉक्सो एक्ट की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
- हम सभी प्रधान जिला न्यायाधीशों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि संबंधित क्षेत्रों के मजिस्ट्रेट उन क्षेत्रों के जेलों के अधीक्षक द्वारा रिहाई के हकदार लोगों के जमानत बांड स्वीकार करने के लिए उक्त मजिस्ट्रेटों की संतुष्टि के लिए खुद को उपलब्ध कराएंगे।
- हम आगे निर्देश देते हैं कि इस आदेश के अनुसार दी गई अंतरिम जमानत 90 दिनों की अवधि के लिए होगी।
- इसके अलावा, दोषी या विचाराधीन कैदी की रिहाई से पहले एक वचनबद्धता ली जाएगी कि वह डॉक्टर या पुलिस की निगरानी में अपने घर में 14 दिनों की अवधि के लिए होम क्वारंटाइन में रहेगा, जैसा भी मामला हो। हो सकता है कि किसी भी उल्लंघन के मामले में दी गई अंतरिम जमानत रद्द की जा सकती है।
-समिति के संकल्पों के आधार पर यह न्यायालय प्रमुख सचिव, गृह और कारागार महानिदेशक से भी अनुरोध करता है कि रिहा किए गए दोषियों को पर्याप्त परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित करें, ताकि वे COVID-19 दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने मूल स्थानों पर वापस जा सकें।
- सामाजिक पृष्ठभूमि और वायरस का शिकार होने के डर से रिहा होने के इच्छुक कैदियों के मामले में जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि सभी कैदियों के COVID-19 से संक्रमित होने की स्थिति में उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए।
- इसके अलावा, अधिकारियों को जेलों में स्वच्छता और COVID-19 प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है ताकि जेल के कैदियों के बीच घातक वायरस के संचरण को रोका जा सके।
-जहां तक किशोर रिमांड होम के कैदियों का संबंध है, यह दोहराया जाता है कि कैदियों की संख्या और उपलब्ध स्थान को देखते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखी जाएगी।
- जुवेनाइल रिमांड होम में अधिकारी सभी COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।
- कारागार महानिदेशक, जेल विभाग की वेबसाइट पर आंध्र प्रदेश राज्य की सभी जेलों में जेल की क्षमता और अधिभोग को अपलोड करें और डेटा को APSLSA के साथ साझा करें और इस तरह के डेटा को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के APSLSA की वेबसाइटों पर भी अपलोड किया जाएगा।
- उक्त निर्देश आज से आठ सप्ताह की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे और संबंधित प्राधिकारी, प्रधान जिला न्यायाधीशों सहित ऊपर दिए गए निर्देशों को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगे।
इस मामले पर अब 6 हफ्ते बाद सुनवाई होगी।
शीर्षक: पुन: आंध्र प्रदेश राज्य की जेलों में COVID-19 वायरस का संक्रमण
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