सीआरपीएफ | एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को रोजगार/पदोन्नति से वंचित करना अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट एक महत्वपूर्ण फैसले मेने माना है कि एक व्यक्ति, जो अन्यथा फिट है, उसे केवल इस आधार पर रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह एचआईवी पॉजिटिव है और यह सिद्धांत पदोन्नति देने तक भी लागू होता है।
जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा,
"किसी भी मामले में, किसी व्यक्ति का एचआईवी स्टेटस रोजगार में पदोन्नति से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता क्योंकि यह भेदभावपूर्ण होगा और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 16 (राज्य रोजगार में गैर-भेदभाव का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। “
पीठ का यह भी विचार था कि भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा भारत के सभी नागरिकों को दिया गया एक मौलिक अधिकार है और भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके एचआईवी/एड्स स्टेटस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
न्यायालय ने आगे इस बात पर जोर दिया कि एचआईवी/एड्स रोगियों को "हर जगह समान व्यवहार का अधिकार है" और उन्हें "उनके एचआईवी/एड्स स्टेटस के आधार पर नौकरी के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है या रोजगार के मामलों में भेदभाव नहीं किया जा सकता है"।
पीठ ने मई 2023 के एकल-न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलकर्ता की इंट्रा-कोर्ट अपील पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने पदोन्नति देने के लिए एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिका दायर की थी, हालांकि, उक्त याचिका खारिज कर दी गई थी। उसी को चुनौती देते हुए उन्होंने मौजूदा विशेष अपील दायर की।
मामला
अपीलकर्ता का मामला यह था कि वह वर्ष 1993 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में एक कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी-जीडी) के रूप में भर्ती हुआ था और 13 साल की सेवा पूरी करने और सेक्शन कमांडर कोर्स (एससीसी) के प्रमोशनल कोर्स से गुजरने के बाद भी उन्हें वर्ष 2006 में हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया, जबकि स्थायी आदेश संख्या 06/1999 में हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत करने के लिए कांस्टेबल के रूप में 8 वर्ष की पूर्ण सेवा निर्धारित की गई थी।
अब, फरवरी 2008 में उन्हें एचआईवी पॉजिटिव पाया गया और एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी के लिए भेजा गया और उन्हें वर्ष 2009 में चिकित्सा वर्गीकरण SHAPE-2 भी दिया गया। हालांकि, उनकी वार्षिक चिकित्सा परीक्षा (AME) वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी, जिसमें उन्हें SHAPE-I श्रेणी में घोषित किया गया था।
इसलिए, अपीलकर्ता की बीमारी की प्रकृति और सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, 26 फरवरी, 2013 के आदेश के तहत, उन्हें हेड कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर पदोन्नत किया गया और जम्मू और कश्मीर जोन, श्रीनगर सेक्टर में तैनात किया गया।
हालांकि, उस समय, चूंकि अपीलकर्ता 183 बटालियन में तैनात था, इसलिए, अमेठी से रिलीव न होने के कारण, अपीलकर्ता को फिर से मई 2013 में वार्षिक चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा गया, जिसमें उसे चिकित्सकीय रूप से SHAPE-2 (T-24) के रूप में वर्गीकृत किया गया था और उक्त बीमारी के लिए नियमित उपचार की सलाह दी।
अब, यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वार्षिक चिकित्सा परीक्षा के अनुसार, अपीलकर्ता की चिकित्सा स्थिति की ग्रेडिंग S-I, H-I, A-I, P-2, E-I थी, जो दर्शाती है कि अपीलकर्ता में केवल 'P' की कमी पाई गई थी। हालांकि, शारीरिक क्षमता से संबंधित कारक का मतलब यह नहीं था कि वह उन कर्तव्यों के लिए अयोग्य नहीं था, जिनके लिए गंभीर तनाव की आवश्यकता नहीं थी।
दूसरे शब्दों में, परीक्षा से पता चला कि यद्यपि उसे SHAPE-2 में रखा गया था, लेकिन वह ड्यूटी के लिए शारीरिक रूप से फिट था और रोजगार योग्यता सीमा इंगित करती है कि ज्यादा ऊंचाई पर उसके रोजगार में प्रतिबंध हो सकता है।
कोर्ट की टिप्पणियां
मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने शुरुआत में कहा कि सीआरपीएफ इस तथ्य के प्रति संवेदनशील और सचेत है कि एचआईवी पॉजिटिव रंगरूटों के साथ उनके अन्य रंगरूटों से अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है, जो अब तक इस विकलांगता से पीड़ित नहीं हैं। जैसा कि पदोन्नति और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित था।
इसके अलावा, स्थायी आदेश संख्या 04/2008 के खंड 22.5 (जी) को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार कहा,
"(यह) एचआईवी/एड्स के मामलों से संबंधित है, जो हमेशा कहता है कि एचआईवी पॉजिटिव भर्ती की "पी2" श्रेणी कठिन और एकान्त स्थानों को छोड़कर कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए उपयुक्त होगी, अधिमानतः जहां एआरटी सुविधाएं उपलब्ध हैं।"
न्यायालय ने यह भी देखा कि 3 सितंबर 2006 को महानिदेशक सीआरपीएफ द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 06/2006, बल के सदस्यों की जागरूकता, रोकथाम, पता लगाने, उपचार और पुनर्वास के लिए एचआईवी/एड्स पर कार्य योजना प्रदान करता है। भारत सरकार के परामर्श से पर्याप्त नीति बनाई जानी चाहिए, ताकि इन एचआईवी संक्रमित कर्मचारियों की पोस्टिंग/पदोन्नति और सामाजिक गतिविधियों में कोई भेदभाव न हो।
इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता की मेडिकल श्रेणी 'पी-2' किसी भी तरह से व्यक्ति के पदोन्नति के अवसर को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि "केवल रोजगार की सीमाएं निर्धारित करती है, यह ध्यान में रखते हुए कि पदोन्नति और कुछ नहीं बल्कि रोजगार की घटना है"।
इस संबंध में, न्यायालय ने कहा कि यह सामान्य ज्ञान है कि एक बार जब कोई कर्मी सेवा में पदानुक्रम में ऊपर चला जाता है, तो उसकी शारीरिक सहनशक्ति की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम हो जाती है और उस अर्थ में, न्यायालय ने कहा, "यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि अपीलकर्ता जो वर्तमान में कार्य कर रहा है और कांस्टेबल के पद के लिए शारीरिक रूप से फिट पाया जाता है, उसे हेड कांस्टेबल के कम शारीरिक रूप से स्थायी कर्तव्यों के लिए हमेशा फिट पाया जा सकता है।"
इसे ध्यान में रखते हुए, इस बात पर जोर देते हुए कि भारत में एचआईवी/एड्स की स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, न्यायालय ने इस प्रकार कहा,
"यहां तक कि समय-समय पर जारी किए गए सीआरपीएफ के स्थायी आदेश भी इन प्रभावित कर्मियों को समान दर्जा और अवसर प्रदान करने के उनके विश्वास को दर्शाते हैं। एचआईवी/एड्स रोगियों को हर जगह समान व्यवहार का अधिकार है और उनकी एचआईवी/एड्स स्थिति के आधार पर उन्हें नौकरी के अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता है या रोजगार के मामलों में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। पदोन्नति के मामले में भी, उक्त गैर-भेदभाव विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1995 का अधिनियम) की धारा 47 में प्रतिध्वनित होता है।"
नतीजतन, न्यायालय ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और घोषित किया कि अपीलकर्ता पदोन्नति के पूर्ण लाभ का हकदार होगा जैसा कि उन लोगों को दिया जाता है जो एचआईवी पॉजिटिव से पीड़ित नहीं हैं।
वर्तमान मामले में लगाए गए सभी निर्देश और आदेश, जिन्होंने अपीलकर्ता को पदोन्नति पदों पर कब्जा करने का मौका या अधिकार नहीं दिया या वंचित कर दिया, को भी रद्द कर दिया गया। उत्तरदाताओं को अपीलकर्ता के कनिष्ठों को पदोन्नत किए जाने की तारीख से परिणामी आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया था।
केस टाइटल: XYZ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सचिव गृह मंत्रालय नई दिल्ली के माध्यम से और अन्य 2023 लाइव लॉ (एबी) 218 [SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 430 of 2023]
केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 218