COVID 19 : दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम लागू करके 50 लोगों के एक जगह जमा होने पर प्रतिबंध लगाया, जिम, सिनेमा, नाइट क्लब बंद करने का आदेश

Update: 2020-03-16 11:00 GMT

COVID 19 महामारी फैलने की आशंका के मद्देनजर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक सामाजिक / सांस्कृतिक / राजनीतिक / धार्मिक / शैक्षणिक / खेल / पारिवारिक प्रकृति के किसी भी आयोजन पर प्रतिबंध लगाने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 और दिल्ली महामारी रोग विनियम लागू किया है।

इस नियमन से शादियों को छूट दी गई है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी जिम, एसपीए, नाइट क्लबों, थिएटरों, साप्ताहिक बाज़ारों को 31 मार्च से बंद करने का आदेश दिया है।

स्वास्थ्य और कल्याण विभाग के सचिव द्वारा जारी आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि दिल्ली के एनसीटी में सभी शॉपिंग मॉल को रोजाना कीटाणुरहित किया जाना चाहिए और आगंतुकों के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और व्यक्तिगत दुकानों पर पर्याप्त संख्या में हैंड सैनिटाइज़र रखने का प्रावधान करना चाहिए।

हैंड सैनिटाइजर से हाथों की सफाई के बाद ही सभी प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए।

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