हरियाणा में कोर्ट ऑर्डर हिंदी में भी हो, राज्यपाल ने हरियाणा राजभाषा अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी

Update: 2022-12-22 11:34 GMT

Haryana Official Language Act

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हाल ही में हरियाणा में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अधीनस्थ सभी दीवानी और फौजदारी अदालतों और न्यायाधिकरणों में हिंदी भाषा का उपयोग करने के लिए हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 में संशोधन अधिसूचना को मंजूरी दे दी है।

हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 को पारित करने वाले कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद राज्यपाल की मंजूरी। संशोधन अधिनियम, 1969 की धारा 1(2) के अनुसार, हरियाणा राजभाषा अधिनियम में नया प्रावधान धारा 3-A जोड़ा गया है।

'अदालतों और न्यायाधिकरणों में हिंदी का उपयोग' शीर्षक वाली धारा 3-ए में प्रावधान है कि,

"हरियाणा में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अधीनस्थ सभी सिविल न्यायालयों और आपराधिक न्यायालयों में, सभी राजस्व न्यायालयों और किराया न्यायाधिकरणों या राज्य सरकार द्वारा गठित किसी अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण में हिंदी भाषा में काम किया जाएगा।"

नए सम्मिलित प्रावधान की उप-धारा (2) में आगे कहा गया है,

"राज्य सरकार हरियाणा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 2020 के लागू होने के छह महीने के भीतर आवश्यक बुनियादी ढांचा और कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रदान करेगी।"

हरियाणा सरकार के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अनुसार जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा लोकतंत्र में न्याय के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए अर्थात वादी को शीघ्र न्याय मिले, यह निर्णय लिया गया है। अपनी भाषा में और कार्यवाही के दौरान एक वादी अवाक नहीं रहना चाहिए।

नया संशोधित अधिनियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा।

इसी तरह का प्रावधान 1969 में पंजाब में लाया गया था, जब पंजाब राजभाषा अधिनियम, 1967 को 1969 के पंजाब अधिनियम संख्या 11 द्वारा संशोधित किया गया था। इसमें धारा 3ए और 3बी को जोड़ा गया था, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और सभी राजस्व अदालतों और न्यायाधिकरणों को पंजाबी में किया जाएगा। इसमें सभी दीवानी अदालतों और आपराधिक अदालतों को शामिल किया गया था।


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