तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के मामले 1983 से लंबित मुकदमे, विशेष और नियमित दोनों अदालतों द्वारा प्राथमिकता के साथ निपटा जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

Update: 2022-11-30 07:09 GMT

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य में भ्रष्टाचार के लंबित मामलों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। हाईकोर्ट ने यह नाराजगी पूर्व सीनियर ड्राइवर द्वारा टर्मिनल और पेंशन संबंधी लाभों की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए व्यक्ति की, जो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में तय नहीं किया गया।

पुलिस अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 1635 भ्रष्टाचार के मामले तमिलनाडु राज्य में लंबित हैं और वे मामले वर्ष 1983 से दर्ज किए गए।

जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि इस तरह के लंबित मामलों में लोक सेवकों के बीच भ्रष्ट आचरण को नियंत्रित करने की कोई संभावना नहीं है। साथ ही जब आपराधिक कार्यवाही इतनी लंबी अवधि तक लंबित रहेगी तो अपराधियों को कानून के शिकंजे से बचने का प्रोत्साहन मिलेगा।

यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जहां भ्रष्टाचार के मामलों को उचित समय के भीतर सक्षम अधिकारियों द्वारा नहीं निपटाया जाता है। पुलिस अधिकारियों और अदालतों के आरोप-प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं होगा। इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है और यदि भ्रष्टाचार के मामले वर्षों तक लम्बित पड़े रहेंगे तो लोकसेवकों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की कोई सम्भावना नहीं रह जायेगी।

यदि इस तरह से मुकदमे की अनुमति दी जाती है तो इस न्यायालय को डर है कि ये सभी मामले बिना किसी फलदायी परिणाम के व्यर्थ हो जाएंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

इसलिए कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों से भ्रष्टाचार के मामलों में अनावश्यक स्थगन देने से परहेज करने को कहा।

स्थगन अपवाद है और मामले में कार्यवाही करना नियम है। जब भी किसी पक्ष द्वारा स्थगन की मांग की जाती है तो स्थगन प्रदान करने के कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए... जब भी पार्टियों की ओर से इस तरह के अनुरोध किए जाते हैं तो न्यायालयों को स्थगन प्रदान करते समय सावधान रहना होगा।

इसमें आगे कहा गया कि अदालतों को अनावश्यक स्थगन की मांग करने वाले और मुकदमेबाजी को लंबा खींचने वाले वकीलों की प्रथा का विरोध करना चाहिए।

शुरुआत में कार्यवाही से बचने या मुकदमेबाजी को लंबा करने के लिए स्थगन प्राप्त करने के लिए पार्टियों द्वारा विभिन्न चालबाजी के तरीके अपनाए जाते हैं। पक्षकारों के ऐसे विचारों या मंशा को किसी भी परिस्थिति में न्यायालयों द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम ने वर्तमान मामले में यह देखते हुए कि आपराधिक मामला बिना आरोप तय किए लगभग 22 वर्षों से लंबित है, अगली सुनवाई की तारीख पर आरोप तय करने और यथासंभव शीघ्रता से ट्रायल शुरू करने का निर्देश दिया।

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता वी अन्नादुरई को 1984 में कंडक्टर के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में वह सिलेक्शन ग्रेड सीनियर ड्राइवर बन गया। उसकी सेवा के दौरान, 2003 में याचिकाकर्ता 53 अन्य लोगों के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपित किया गया। आपराधिक मामला 2009 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की फाइल में दर्ज किया गया और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया गया। 2018 में याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ आपराधिक मामले के लंबित होने पर बिना किसी पूर्वाग्रह के सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई।

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि 2018 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी किसी भी टर्मिनल और पेंशन लाभ का निपटान नहीं किया गया और विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही को निपटाने के लिए अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने इस तरह के लाभों की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता को आपराधिक मामले में बिना किसी पूर्वाग्रह के सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई, इसलिए कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को सभी पात्र लाभ दिए जाने चाहिए।

वर्तमान रिट याचिका में मांगी गई राहत के संबंध में याचिकाकर्ता को आपराधिक मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई। इस प्रकार, नियमों के अनुसार, पात्र लाभ आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता के पक्ष में तय किए जाने हैं। शेष सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान आपराधिक मामले के निपटान के बाद और आपराधिक मामले में निर्णय के अधीन किया जाना है।

अदालत ने अधिकारियों को विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में यथासंभव शीघ्रता से अंतिम आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया।

केस टाइटल: वी अन्नादुराई बनाम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अन्य

साइटेशन: लाइवलॉ (Mad) 484/2022

केस नंबर : WP.No.21625/2019

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