"धार्मिक टैटू हटाए जाने पर उम्मीदवारी पर विचार करें": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिए, एसएसबी परीक्षा के उम्मीदवारों को राहत दी

Update: 2022-03-09 12:07 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट


इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 2018 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले 3 उम्मीदवारों को राहत देते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि अगर वे अपना टैटू हटाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाए।

दरअसल, उनके दाहिने हाथ पर धार्मिक टैटू के कारण मेडिकल टेस्ट में अनफिट घोषित कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने केंद्र और एसएसबी को निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ताओं के टैटू हटाए जाते हैं तो उस पदों पर चयन के लिए बाधा नहीं माना जा सकता है जिसके लिए याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया था।

पूरा मामला

अवनीश कुमार और 2 अन्य लोग सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में हेड कांस्टेबल (मंत्रिस्तरीय) के पद के लिए परीक्षा में शामिल हुए और उन्होंने टाइपिंग टेस्ट भी पास कर लिया। 13.11.2021 को जब मेडिकल टेस्ट किया गया, तो वे शारीरिक रूप से स्वस्थ पाए गए हालांकि हाथों के पर टैटू के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट पाया गया था, लेकिन दाहिने हाथ पर धार्मिक टैटू के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं का दोबारा मेडिकल टेस्ट 17.11.2021 को किया गया और कथित तौर पर, उन्हें उनके दाहिने हाथ पर बने टैटू को हटाने का अवसर दिए बिना, उन्हें टैटू के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

इसके अलावा, टैटू हटाने के बाद, उन्होंने प्रतिवादियों के समक्ष अभ्यावेदन दिया। हालांकि, आज तक प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता नंबर 1-अवनीश कुमार को इस तथ्य के कारण अनफिट घोषित कर दिया गया कि उसके दाहिने हाथ पर टैटू का निशान था। याचिकाकर्ता संख्या 2-मोहित कुमार को भी इस तथ्य के कारण अनफिट घोषित कर दिया गया कि उनके दाहिने अग्रभाग पर टैटू का निशान था।

याचिकाकर्ता संख्या 3-गौरव कुमार को उसके दाहिने अग्रभाग पर टैटू के निशान के लिए अयोग्य घोषित किया गया था और यह भी एक कारण था कि उनके पिछले कंधे पर व्यापक टेनिया वर्सिकलर था।

प्रस्तुतियां

याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की थी कि यदि एक अवसर प्रदान किया जाए तो वे टैटू हटा देंगे और उसके बाद याचिकाकर्ताओं पर समीक्षा चिकित्सा परीक्षण फिर से किया जा सकता है।

उन्होंने नवंबर 2013 में सर्विस बेंच नंबर 1129 (विहान नगर बनाम भारत संघ और अन्य) में पारित इस न्यायालय के एक फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें यह आदेश दिया गया था कि यदि टैटू हटा दिए गए थे तो एक पुन: चिकित्सा हो सकती है जिसमें याचिकाकर्ता चयन के लिए उपयुक्त पाए जा सकते हैं।

इसके जवाब में, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि जहां तक टैटू हटाने का संबंध है, प्रतिवादी उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले से बाध्य होंगे।

हालांकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 जिन लोगों के कंधे पर मायोपिया और व्यापक टेनिया वर्सिकलर भी थे, उन्हें रोजगार के लिए तभी उपयुक्त माना जाएगा जब वे रोग अब न हों।

कोर्ट का आदेश

ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया कि यदि याचिकाकर्ताओं के टैटू हटा दिए हैं तो उन्हें पदों पर चयन के लिए बाधा नहीं माना जा सकता है जिसके लिए याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया था।

कोर्ट ने आगे कहा,

"हालांकि, अगर याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 में कोई विकलांगता है जो प्रतिवादियों के अनुसार प्रकृति में स्थायी थी, तो उन पर विचार नहीं किया जा सकता है। चिकित्सा बोर्ड इस अभ्यास को दो महीने की अवधि के भीतर पूरा करेगा।"

कोर्ट ने आंशिक रूप से याचिका की अनुमति दी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट बिनोद कुमार मिश्रा और एडवोकेट अजय कुमार राय पेश हुए।

केस का शीर्षक - अवनीश कुमार एंड 2 अन्य बनाम भारत संघ एंड 4 अन्य

उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (एबी) 102

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें:




Tags:    

Similar News