दिल्ली कोचिंग सेंटर मौतें: कोर्ट ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों को जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को शहर के ओल्ड राजिंदर नगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जहां तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की डूबने से मौत हो गई थी।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंजू बजाज चांदना ने परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और तजिंदर सिंह को जमानत देने से इनकार किया।
हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में एसयूवी ड्राइवर और पेशे से व्यवसायी मनोज कथूरिया को जमानत दी थी।
IAS कोचिंग सेंटर में बाढ़ में डूबे बेसमेंट में तीन उम्मीदवारों की मौत हो गई। संस्थान बेसमेंट में अवैध रूप से लाइब्रेरी चला रहा था, जहां स्टूडेंट्स बाढ़ में फंस गए थे।
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को इन मौतों की जांच करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने डूबने की त्रासदी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा अनुपालन का पता लगाने के लिए स्वत: संज्ञान मामला भी शुरू किया है।