बार काउंसिल ऑफ केरल ने वकीलों के इनरोलमेंट फीस को 750 रुपये तक सीमित करने वाले अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील की

Update: 2023-03-08 17:10 GMT

बार काउंसिल ऑफ केरला (बीसीके) ने एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश के खिलाफ केरल हाईकोर्ट की एक खंडपीठ में अपील की है, जिसमें बीसीके को निर्देश दिया गया था कि वह न्यायालय में याचिका दायर करने वाले संभावित वकीलों से नामांकन फीस के रूप में 750 रुपये से अधिक न वसूले।

बार काउंसिल ने अपनी याचिका में कहा है कि इनरोलमेंट फीस को अंतरिम आदेश देकर 750 रुपए तक सीमित कर देने से प्रक्रिया लगभग ठप हो गई है।

बार काउंसिल राज्यों द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि

"उक्त अंतरिम आदेश का दूरगामी और दुर्बल करने वाला प्रभाव है। अपीलकर्ता [BCK] के कामकाज पर एक नियामक निकाय के रूप में और विशेष रूप से अपीलकर्ता [BCK] के कामकाज पर इसके रोल पर वकीलों के रूप में पात्र व्यक्तियों को इनरोल करने में" प्रभाव पड़ा है।"

बार काउंसिल ने एडवोकेट प्रणय के. कोट्टाराम और एडवोकेट शिवरमन पीएल के माध्यम से दायर अपनी याचिका में तर्क दिया है कि कोशी टी. बनाम बार काउंसिल ऑफ़ केरला, एर्नाकुलम और अन्य (2017 केएचसी 553) में हाईकोर्ट का निर्णय, जिसके आधार पर एकल जस्टिस शाजी पी चाली की पीठ ने आदेश पारित किया था जो एक अलग संदर्भ में लागू किया जाना था।

बीसीके ने अपनी याचिका में कहा है कि उक्त निर्णय सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद वकीलों के रूप में नामांकन करने वाले उम्मीदवारों के लिए 'विशेष शुल्क' लगाने में बार काउंसिल की शक्तियों को कम करता है।

बीसीके के अनुसार यह निर्णय किसी भी तरह से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 28 (2) (डी) के तहत नामांकन के लिए शर्तें लगाने में बीसीके की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करता है।

याचिका में यह भी दावा किया गया है कि:

"अधिवक्ता अधिनियम की धारा 28 (2) (डी) के तहत राज्य बार काउंसिल की शक्ति ऐसी शर्तें लगाने के लिए है जिसके अधीन एक व्यक्ति को रोल पर एक वकील के रूप में भर्ती कराया जा सकता है, यह निर्विवाद है और राज्य बार काउंसिल द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।"

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 24 (1) (एफ) के तहत वैधानिक रूप से निर्धारित ''नामांकन शुल्क'' में किसी भी तरह से हस्तक्षेप या परिवर्तन नहीं करेंगे।

बीसीके के अनुसार, स्टेट बार काउंसिल के पास पात्रता मानदंड स्थापित करने का कानूनी अधिकार है, और नामांकित होने के इच्छुक संभावित अधिवक्ताओं को ऐसे मानदंडों को पूरा करने का वित्तीय भार वहन करना होगा। बीसीके को पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए नामांकन करने के इच्छुक व्यक्तियों से धन एकत्र करने की अनुमति है, लेकिन इन निधियों को 750 रुपये में निर्धारित वैधानिक नामांकन शुल्क के हिस्से के रूप में नहीं माना जाता है।

"इनरोलमेंट फीस के साथ पात्रता शर्तों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि की तुलना करने से एक अवांछित प्रभाव पैदा हुआ है कि राज्य बार काउंसिल ने अपनी नियम बनाने की शक्ति को पार कर लिया है।"

याचिका में यह भी कहा गया है कि बीसीके अपनी सेवाओं के लिए धन इकट्ठा करने के लिए विवश है, क्योंकि एक स्वायत्त निकाय के रूप में उसके पास आय के सीमित स्रोत हैं। एकत्रित धन की आवश्यकता बीसीके कार्यालय चलाए रखने और इसके कर्मचारियों के सदस्यों को भुगतान करने के लिए और नामांकन व्यय और अन्य विविध खर्चों के लिए भी आवश्यक है।

जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस शोबा अन्नम्मा एपेन की खंडपीठ के समक्ष जब यह मामला बुधवार को आया तो अदालत ने सभी संबंधित रिट याचिकाओं को एक साथ बुलाने का निर्देश दिया और मामले को 16 मार्च 2023 को आगे विचार के लिए पोस्ट कर दिया।

एकल पीठ ने लॉ ग्रेजुएट्स द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया, जो आगामी नामांकन में बार काउंसिल ऑफ केरल में एडवोकेट के रूप में नामांकन करने के इच्छुक थे।

याचिकाकर्ताओं ने वकीलों के नामांकन के लिए केरल बार काउंसिल द्वारा लगाए जा रहे 15,900 / - रुपये के "अत्यधिक और अवैध शुल्क" को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं में कम आय पृष्ठभूमि वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार शामिल थे, जिनके लिए इतनी अधिक फीस एक भारी वित्तीय बोझ है।

केस टाइटल: द बार काउंसिल ऑफ केरला बनाम अक्षय एम. सिवन और अन्य

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