रामदेव की एलोपैथी टिप्पणी: दिल्ली हाईकोर्ट डॉक्टरों के सूट और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कार्यवाही के बीच मुद्दों की समानता पर स्पष्टता चाहता है
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव (Baba Ramdev) के खिलाफ एलोपैथी के खिलाफ और पतंजलि के उत्पाद कोरोनिल के पक्ष में अपने बयानों के माध्यम से COVID-19 इलाज के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए कई डॉक्टरों के संघों द्वारा दायर मुकदमे में सुनवाई टाल दी।
जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि इसी तरह के विषय से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कार्यवाही के मद्देनजर मुकदमे की सुनवाई से पहले स्पष्टता की आवश्यकता है।
कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का जिक्र कर रहा था, जिसमें वैक्सीनेशन अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ "स्मियर कैंपेन" और नकारात्मक विज्ञापनों को नियंत्रित करने की मांग की गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी जैसी आधुनिक मेडिकल प्रणालियों के खिलाफ बयान देने के लिए बाबा रामदेव की खिंचाई की थी।
जस्टिस भंभानी ने सुनवाई के दौरान, पक्षकारों से पूछा कि क्या न्यायिक औचित्य के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के लिए इस मामले की सुनवाई करना उचित होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए ले लिया हो।
वादी की ओर से पेश होने के लिए सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि जबकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित याचिका की विस्तृत सामग्री के बारे में पता नहीं है, हाईकोर्ट के समक्ष मुकदमे में आगे की कार्यवाही को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता वर्तमान मुकदमे में वादी नहीं है। हालांकि कुछ प्रतिवादी/प्रतिवादी आम हैं।
सिब्बल ने आगे कहा कि मुकदमा पिछले साल से लंबित है, अंतरिम राहत की मांग करने वाले आवेदन पर सुनवाई की गई और दावा किया गया राहत तत्काल और महत्वपूर्ण है।
दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पीवी कपूर ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए मुद्दे समान हैं, इसलिए प्रार्थना की कि हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई को तब तक के लिए टाल दिया जाए जब तक कि अधिक स्पष्टता उपलब्ध न हो जाए।
जस्टिस भंभानी ने मौखिक रूप से सिब्बल से इस प्रकार कहा:
"यदि एक ही मुद्दा विचाराधीन है और मुद्दे की प्रकृति को देख रहा है.. यह ए वी बी या ए वी सी या सी वी बी मुद्दा नहीं है। यदि एससी के समक्ष लंबित मामले का आवश्यक सार समान है तो मैं मामले को आगे बढ़ाने से पहले और अधिक स्पष्टता चाहता हूं। यह कहने जैसा है कि मेरे या हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका लंबित है और इसी तरह की जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। इसलिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए ले लिया है, इसलिए मैं इससे पहले कि मैं मामले को आगे बढ़ाने से पहले अधिक स्पष्टता चाहता हूं।"
तदनुसार, न्यायालय ने मामले को 20 अगस्त को सुनवाई के लिए पुन: अधिसूचित किया। साथ ही प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका की प्रति हाईकोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड पर दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि उक्त याचिका पर विचार करने के बाद दोनों मामलों में समानता है या नहीं, इस पर फैसला किया जाएगा।
जस्टिस भंभानी ने कहा,
"आखिरकार मैं स्पष्टता चाहता हूं कि मुझे न्यायिक औचित्य की कसौटी पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं।"
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बाबा रामदेव से कहा कि जहां उनके अनुयायी और उनकी बातों पर विश्वास करने वाले लोगों का स्वागत है, वहीं एलोपैथी के खिलाफ बयान देकर जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए।
अदालत ने पतंजलि के उत्पाद कोरोनिल के पक्ष में बोलते हुए योग गुरु को आधिकारिक से अधिक कुछ भी कहने से परहेज करने के लिए भी कहा था।
निम्नलिखित संघों द्वारा याचिका दायर की गई: ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन; रेजिडेंट डॉक्टरों का संघ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़; रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, मेरठ; तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन, हैदराबाद; पंजाब के रेजिडेंट डॉक्टरों का संघ।
याचिका के अनुसार, बाबा रामदेव न केवल एलोपैथिक उपचार बल्कि अन्य COVID-19 वैक्सीन की प्रभावकारिता के संबंध में लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं।
इसके अलावा, यह माना गया कि प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते रामदेव के बयान बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह उन्हें एलोपैथी उपचार का विकल्प चुनने से रोक सकते हैं, जिसे सरकार द्वारा भी देखभाल के मानक रूप के रूप में निर्धारित किया जाता है।
केस टाइटल: रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, एम्स (ऋषिकेश) और अन्य बनाम राम किशन यादव उर्फ स्वामी रामदेव व अन्य।