अंकिता भंडारी मर्डर केस : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी

Update: 2023-03-15 02:30 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार से एक रिजॉर्ट में 19 वर्षीय महिला रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में की गई जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने एक पत्रकार और भंडारी के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो की निगरानी में जांच की मांग की गई। मामले को अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च को पोस्ट किया गया है।

याचिका में उत्तराखंड हाईकोर्ट के 21 दिसंबर, 2022 के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा उसने सीबीआई जांच के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

अंकिता की कथित तौर पर पिछले साल सितंबर में भाजपा के पूर्व नेता के बेटे पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उसने एक रिसॉर्ट (आरोपी के स्वामित्व वाले) में एक वीआईपी अतिथि को "एक्स्ट्रा सर्विस" देने से इनकार कर दिया था।

जब मामला सुनवाई के लिए लिया गया तो याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि जिस तरह से जांच की गई वह संतोषजनक नहीं है और आगे दावा किया कि राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच में कई खामियां हैं।

दूसरी ओर राज्य के डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिंदर कुमार सेठी ने इन दलीलों का खंडन करते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं राज्य की पुलिस के अच्छा काम करने के बावजूद राज्य पुलिस का मनोबल गिराती हैं, जिसने की आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 354ए (यौन उत्पीड़न) के साथ-साथ अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धारा 5(1) के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

उन्होंने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट के सामने सात प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज किए गए और जांच की प्रक्रिया के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन डेटा, व्हाट्सएप चैट आदि सहित डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए गए। एसआईटी ने आरोपियों के नार्को-एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट की भी मांग की थी। उन्होंने जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दायर करने की स्वेच्छा से कहा, यह मुद्दा हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी करने या नहीं करने का फैसला करेगा।

गौरतलब है कि अंकिता 18-19 सितंबर से लापता थी, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई और बाद में 23 सितंबर को तीन आरोपियों (पुलकित सहित) को गिरफ्तार किया गया और जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने कथित तौर पर उसकी हत्या करने की बात कबूल की। .

उनकी निशानदेही पर 24 सितंबर को उत्तराखंड के ऋषिकेश में चिल्ला नहर से उसका शव भी बरामद किया गया था। घटना के तुरंत बाद, यमकेश्वर से भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की उपस्थिति में रिसॉर्ट में विध्वंस की कार्रवाई की गई थी।

केस टाइटल : आशुतोष नेगी और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 002622/2023

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