अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट मेंं कहा, अधिवक्ताओंं को COVID19 के इलाज पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति मिलेगी

Update: 2020-07-09 14:17 GMT

अधिवक्ता कल्याण ट्रस्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि जो अधिवक्ता ट्रस्ट के सदस्य हैं, उन्हें COVID19 के इलाज पर होने वाले चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति (Reimburse) मिलेगी। 

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की डिवीजन बेंच के समक्ष उक्त जानकारी वैभव शर्मा द्वारा COVID19 से पीड़ित अधिवक्ताओं के लिए वित्तीय सहायता की मांग करने वाली जनहित याचिका पर दी गई। 

ट्रस्ट ने अदालत को यह भी आश्वासन दिया है कि वह अपने कोष का उपयोग पूर्व राहत देने के लिए भी करेगा।

ट्रस्ट के लिए पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए 2 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं और निधियों के संवितरण के लिए एक उप-समिति का भी गठन किया जाएगा।

श्री जैन ने आगे कहा कि चूंकि बहुत कम अधिवक्ता ट्रस्ट के सदस्य हैं, इसलिए अन्य अधिवक्ताओं से भी ट्रस्ट की सदस्यता लेने का अनुरोध किया जाना चाहिए ताकि पूर्वोक्त लाभ उन्हें भी मिल सके।

इसके अलावा श्री जैन ने प्रस्तुत किया कि कानूनी कार्यवाही में लागत लगाते हुए एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यह बताते हुए कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने फंड के प्रति एडवोकेट्स वेलफेयर एक्ट की धारा 15 के तहत नामांकन शुल्क का 20% जमा करने पर सहमति व्यक्त की है, श्री जैन ने प्रस्तुत किया कि ट्रस्ट समिति एक बैठक बुलाने जा रही है।

दिल्ली बार काउंसिल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि COVID-19 महामारी के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए 16,448 वकीलों की वित्तीय सहायता के मद में कुल 8.22 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक वकील को 5,000 रुपए की मदद की गई है। 

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