"एडवोकेट जनरल का पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 16 मई तक एजी की नियुक्त पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

Update: 2022-05-07 07:18 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति से संबंधित जनहित याचिका (PIL) याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस संबंध में 16 मई, 2022 तक निर्णय लेने का निर्देश दिया।

जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने जोर देकर कहा कि एडवोकेट जनरल ऑफिस खाली छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

बेंच ने आगे टिप्पणी की,

"संवैधानिक पदाधिकारी के कार्यालय में कोई भी रिक्तता बहुत ही अप्रिय स्थिति पैदा कर सकती है और यह न केवल हमारे संविधान की योजना के संबंध में बल्कि विभिन्न वैधानिक कार्यों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से अनुमेय होगा जो कि एडवोकेट जनरल द्वारा किए जाने हैं।"

जनहित याचिका संक्षेप में

याचिकाकर्ता रमा कांत दीक्षित ने "बिना किसी और देरी के" राज्य के लिए नया एडवोकेट जनरल नियुक्त करने की प्रार्थना के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में मासिक पारिश्रमिक तय करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए जाने की भी मांग गई, जो कार्यालय के कर्तव्यों को निभाने के लिए एजी (भारत के लिए अटॉर्नी जनरल और साथ ही राज्य के लिए एडवोकेट जनरल) को भुगतान किया जाना है।

मुख्य सरकारी वकील ने याचिका में वकील समुदाय के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ 'बड़े वकील' एडवोकेट जनरल के रूप में अपनी नियुक्ति का प्रबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वे उन व्यक्तियों को करोड़ों रुपये का भुगतान करने को तैयार हैं जो पद पर उनकी नियुक्ति का प्रबंधन कर सकते हैं।

कोर्ट ने जब याचिकाकर्ता-एडवोकेट से पूछा कि इस तरह के गैर-जिम्मेदार, लापरवाह और यहां तक ​​कि निंदनीय बयान का स्रोत क्या है तो याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने रिट याचिका पर अपने हस्ताक्षर किए बिना उसमें किए गए बयानों को देखे बिना ही कर दिया।

इस पर न्यायालय ने इस मामले पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए इस प्रकार टिप्पणी की:

"हम याचिकाकर्ता द्वारा की गई स्पष्ट स्वीकारोक्ति की सराहना करते हैं, जो इस न्यायालय के 27 साल के वकील हैं। हालांकि, हम प्रभावित नहीं हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि वह अवध बार एसोसिएशन की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं। रिट याचिका में जिस तरह से इस तरह का बयान दिया गया, उसके लिए भी हम अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। दायर व्यापक जनहित में इस तरह के बयान की सराहना नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता की ओर से ऐसा कृत्य निंदनीय है।"

मामले के पूर्वोक्त दृष्टिकोण में न्यायालय ने याचिकाकर्ता को याचिका आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया और कार्यालय को याचिका के कारण शीर्षक को बदलने और इसे "पुन: नियुक्ति/रिक्ति में स्वत: जनहित याचिका" के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया।"

इसके अलावा, यह देखते हुए कि यूपी राज्य में अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान या आहरित किए जाने के संबंध में कोई विवरण नहीं है, अदालत ने इस प्रार्थना के संबंध में याचिका को खारिज कर दिया और राज्य के लिए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति में देरी के संबंध में प्रार्थना तक ही सीमित कर दिया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 (राज्य के लिए एडवोकेट जनरल) का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे संविधान की योजना के अनुसार एडवोकेट जनरल ऑफिस में किसी भी रिक्ति को खाली नहीं रहने दिया जाना चाहिए।

न्यायालय ने एडवोकेट जनरल के विभिन्न कार्यों और संविधान के साथ-साथ वैधानिक कर्तव्यों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि वर्तमान एडवोकेट जनरल (राघवेंद्र सिंह) ने अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि वर्तमान एडवोकेट जनरल ऑफिस से अपना इस्तीफा सौंपने के बाद हाईकोर्ट, लखनऊ में अपना आधिकारिक आवास, अपना कार्यालय खाली कर दिया है, और एडवोकेट जनरल ऑफिस के कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन बंद कर दिया है।

मामले के इस दृष्टिकोण में न्यायालय ने अपनी गंभीर आशा और अपेक्षा व्यक्त की कि सूची की अगली तारीख (16 मई) तक राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपचारात्मक उपाय करेगा कि एडवोकेट जनरल ऑफिस खाली या गैर-रिक्त न रहे।

अंत में न्यायालय ने मामले में एमिक्स क्यूरी के रूप में सहायता करने के लिए वकील सतीश चंद्र 'कशिश' को नियुक्त किया।

मामले का शीर्षक - स्वत: संज्ञान में जनहित याचिका बनाम एडवोकेट जनरल ऑफिस में नियुक्ति/रिक्ति

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