2008 Malegaon Blast | स्पेशल कोर्ट ने 'लगातार' गैर-हाजिर रहने के लिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

Update: 2024-11-07 12:16 GMT

स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार (5 नवंबर) को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी दक्षिणपंथी उग्रवादी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ इस साल जून से अदालत में पेश नहीं होने के लिए जमानती वारंट जारी किया।

स्पेशल जज ए.के. लाहोटी ने इस बात पर जोर दिया कि मामला फिलहाल अंतिम बहस के चरण में है। इसलिए ठाकुर की उपस्थिति जरूरी है। जज ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार किया कि ठाकुर 'पंचकर्म' उपचार से गुजर रही हैं।

जज ने रोजनामा ​​में कहा,

"आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए उचित समय देने की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया। मामले की अंतिम सुनवाई की तारीख तय की गई और आरोपी 4 जून, 2024 से अनुपस्थित है। बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के आधार पर उसकी याचिका पर समय-समय पर विचार किया गया। अंतिम सुनवाई चल रही है और आरोपी की उपस्थिति आवश्यक है, इसलिए उसके खिलाफ 10,000 रुपये का जमानती वारंट (बीडब्ल्यू) जारी किया जाता है, जिसे 13 नवंबर, 2024 को वापस किया जाना है।"

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है कि स्पेशल कोर्ट ने ठाकुर के खिलाफ विशेष अदालत में 'लगातार' गैरहाजिर रहने के लिए बीडब्ल्यू जारी किया। मार्च 2024 में भी इसी तरह का नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, अदालत के समक्ष पेश होने के बाद उस पर रोक लगा दी गई।

29 सितंबर, 2008 को हुए मालेगांव विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी। 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। उत्तरी महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित मालेगांव शहर में मस्जिद के पास मोटरसाइकिल से जुड़े विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हो गया।

शुरुआत में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा जांच की गई। बाद में 2011 में इस मामले को NIA को सौंप दिया गया। इस मामले में आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी हैं, जो पूर्व BJP सांसद हैं।

ठाकुर और छह अन्य लोगों पर आईपीसी, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। अदालत वर्तमान में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है।

केस टाइटल- राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम प्रज्ञा सिंह ठाकुर

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