'आप देश के किसी भी हिस्से को 'पाकिस्तान' नहीं कह सकते': सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी अस्वीकार की

Update: 2024-09-25 05:44 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया कि जजों को ऐसी आकस्मिक टिप्पणियों से बचना चाहिए, जो महिलाओं के प्रति द्वेषपूर्ण और किसी भी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण हों।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कर्नाटक हाईकोर्ट के जज द्वारा की गई टिप्पणी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा,

"आप देश के किसी भी हिस्से को "पाकिस्तान" नहीं कह सकते। यह मूल रूप से राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ है।"

उन्होंने बेंगलुरु के एक विशेष इलाके को "पाकिस्तान" कहा था।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की 5 जजों की बेंच कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वी श्रीशनंदन द्वारा सुनवाई के दौरान की गई विवादास्पद टिप्पणियों की वायरल क्लिपिंग से संबंधित स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई कर रही थी।

एक वीडियो में उन्हें बेंगलुरु के एक इलाके को "पाकिस्तान" कहते हुए देखा गया, जो स्पष्ट रूप से मुस्लिम बहुल है। अन्य वीडियो में उन्हें एक महिला अधिवक्ता के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए देखा गया।

न्यायालय ने वायरल वीडियो क्लिप पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जज द्वारा ओपन कोर्ट में व्यक्त किए गए खेद के आलोक में मामले को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ ही न्यायालय ने जजों द्वारा संयम बरतने की आवश्यकता पर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में जहां न्यायालय की कार्यवाही की व्यापक रिपोर्टिंग होती है।

पीठ ने आदेश में कहा,

"आकस्मिक टिप्पणियां व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की निश्चित सीमा को दर्शा सकती हैं, खासकर जब उन्हें किसी विशेष जेंडर या समुदाय के विरुद्ध निर्देशित माना जाता है। न्यायालयों को ऐसी टिप्पणियां न करने के लिए सावधान रहना चाहिए, जिन्हें समाज के किसी भी वर्ग के लिए स्त्री द्वेषी या पूर्वाग्रही माना जा सकता है।"

पीठ ने कहा,

"हम किसी विशेष जेंडर या समुदाय पर टिप्पणियों के बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। ऐसी टिप्पणियों को नकारात्मक रूप में समझा जा सकता है। हमें उम्मीद है और भरोसा है कि सभी हितधारकों को सौंपी गई जिम्मेदारियां बिना किसी पूर्वाग्रह और सावधानी के निभाई जाएंगी।"

पीठ ने अपने आदेश में इस बात पर जोर दिया कि न्याय निर्णय का मूल और आत्मा निष्पक्षता और न्यायपूर्णता है। जजों को केवल उन्हीं मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए जो संविधान में निहित हैं, पीठ ने याद दिलाया।

जब स्वप्रेरणा कार्यवाही शुरू हुई तो सीजेआई ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बताया कि घटना के संबंध में कर्नाटक हाईकोर्ट से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सीजेआई ने रिपोर्ट को AG और SG को उनके अवलोकन के लिए सौंप दिया।

एजी ने सुझाव दिया,

"मैंने खुद क्लिपिंग देखी है। मैं सोच रहा था कि क्या इसे न्यायिक पक्ष के बजाय चैंबर में उठाया जा सकता है। मैंने कर्नाटक के सदस्यों से बात की। अगर कोई बड़ा मुद्दा बनता है तो इसके अन्य परिणाम हो सकते हैं।"

एसजी ने कहा कि चूंकि जस्टिस श्रीशानंद ने टिप्पणी के लिए खेद व्यक्त किया है, इसलिए मामले को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

एसजी ने कहा,

"चूंकि न्यायाधीश ने अब माफ़ी मांग ली है, इसलिए इसे बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता। कभी-कभी हम कुछ कह देते हैं, हम सभी अब जनता की नज़र में हैं।"

पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट ने 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद जज द्वारा ओपन कोर्ट में व्यक्त किए गए खेद के बयान को उद्धृत किया।

पीठ ने कहा,

"जज ने संकेत दिया कि (1) उनके द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को सामाजिक संदर्भ में संदर्भ से बाहर उद्धृत किया गया, (2) टिप्पणियां अनजाने में की गई थीं। उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समाज के किसी वर्ग को ठेस पहुंचाना नहीं था, (3) यदि किसी व्यक्ति या समाज के किसी वर्ग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ठेस पहुंची हो तो माफ़ी मांगी जाती है। ओपन कोर्ट की कार्यवाही के दौरान हाईकोर्ट जज द्वारा की गई मनगढ़ंत माफ़ी को ध्यान में रखते हुए हम न्याय और न्याय की गरिमा के हित में कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाने पर विचार करते हैं।"

पिछले हफ़्ते ही हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद के दो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आए थे, जिसमें वे आपत्तिजनक टिप्पणी करते नज़र आए थे।

इसके बाद 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियों का स्वतः संज्ञान लिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी।

केस टाइटल: न्यायालय की कार्यवाही के दौरान हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी के संबंध में [एसएमडब्लू (सी) नंबर 9/2024]

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