जब न्यायपालिका स्वतंत्रत होती है तो कार्यपालिका और विधायिका भी स्वतंत्रत होती है: कानून मंत्री किरेन रिजिजू

Update: 2021-12-09 05:22 GMT

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 पर चर्चा के दौरान कहा,

"मेरा मानना है कि जब न्यायपालिका स्वतंत्रत होती है तो कार्यपालिका और विधायिका भी स्वतंत्रत होती है। जब विधायिका द्वारा पारित एक अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया जाता है, तो यह हम सभी के लिए विचार करने और चर्चा करने के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है।"

कानून मंत्री न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुद्दे पर बोल रहे थे जिसे संसद के कुछ सदस्यों ने मंगलवार को चर्चा में उठाया था। चर्चा में सदस्यों ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को फिर से संसद में पेश करने की मांग उठाई थी।

पिनाकी मिश्रा ने कहा,

"अगर सरकार ने अड़ियल रवैया नहीं अपनाया होता तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा बदलाव करके एनजेएसी को स्वीकार कर लिया होता। आज भी एक नए एनजेएसी के साथ वापस जाने में देर नहीं हुई है।"

कानून मंत्री ने कहा कि हमें इस मुद्दे पर चर्चा करते समय संवैधानिक प्रावधानों और उसके बाद किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखना होगा।

उन्होंने आगे कहा,

"अन्य जगहों पर परामर्श परामर्श है और सहमति सहमति है लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने कहा है कि परामर्श का अर्थ सहमति है और इस प्रकार कॉलेजियम प्रणाली स्थापित की गई थी।"

उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम विकसित होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस एचआर खन्ना, जस्टिस जस्टिस विवियन बोस, जस्टिस जस्टिस पतंजलि शास्त्री और जस्टिस एस.आर दास की नियुक्ति हुई थी।

इस पर कानून मंत्री ने कहा कि एक और मुद्दा है जो हाल ही में हुआ है, जिस पर सदन को विचार करना चाहिए। पीएलआर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड्स मामले को संदर्भित किया, जिसमें इस साल कुछ आदेश जारी किए गए थे।

रिजिजू ने कहा,

"इस साल महानदी मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिस बोबडे, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बोबडे एक नई दिशा लेकर आए हैं- पुनरावृत्ति के मामले में, सरकार को 3-4 सप्ताह के भीतर नियुक्त करना होगा। यह अनिवार्य कर दिया कि सरकार को उन न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए जो दोहराए गए मामले हैं।"

इस साल अप्रैल में महानदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति की समयसीमा तय की थी।

उन्होंने आगे कहा,

"अगर इस तरह के फैसले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से आते रहते हैं, लेकिन हमें संविधान में वापस जाना होगा और संविधान के प्रावधानों पर फिर से विचार करना होगा और देखना होगा।"

उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले प्रक्रिया ज्ञापन में समय-सीमा नहीं दी गई है।

उन्होंने कहा,

"मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि नियुक्तियों को सीमित समय अवधि में किया जाना है। यह पहली बार महानदी मामले में सामने आया है। बड़ा सवाल यह है कि अगर एमओपी में इसका उल्लेख नहीं है तो हमें निर्णय लेना होगा।"

इस पर, एक सदस्य ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर सरकार की राय मांगी।

कानून मंत्री ने जवाब दिया,

"हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। मेरे शब्दों को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए चुनौती के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि जब न्यायपालिका स्वतंत्रत होती है, तो कार्यपालिका और विधायिका भी स्वतंत्रत होती है। जब विधायिका द्वारा पारित एक अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया जाता है, तो यह हम सभी के लिए विचार करने और चर्चा करने के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है।"

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को बाद में उठाया जा सकता है क्योंकि सदन इस समय एक बहुत ही विशिष्ट मामले पर विचार कर रहा है।

उन्होंने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और प्रक्रिया को धीमा करने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

कानून मंत्री ने कहा,

"यह आरोप कि सरकार कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित कुछ नामों को रोक रही है, सही नहीं है।"

सदस्यों ने कानून मंत्री से सवाल किया कि चूंकि इस विधेयक के माध्यम से सरकार "विधायिका के इरादे को स्पष्ट कर रही है", क्या वह एनजेएसी के मामले में भी ऐसा ही करेगी जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिनियम को रद्द कर दिया गया है।

रिजिजू ने जवाब दिया कि इस मुद्दे में अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किए बिना सदन में कोई आश्वासन देना उनके लिए उचित नहीं होगा।

आगे कहा,

"कई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मुझे लिखा है कि वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है, पारदर्शी या जवाबदेह नहीं है। यह उस इरादे को सही नहीं ठहराता है जिसके साथ संविधान में कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं। एनजेएसी प्रणाली को फिर से शुरू करने सहित कई सुझाव दिए गए हैं।"

मंत्री रिजिजू ने कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इस पर कोई प्रतिबद्धता देने में असमर्थता व्यक्त की।

लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 पर चर्चा हो रही थी, जिसे आखिरकार बुधवार को पारित किया गया।

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