गोविंदाचार्य ने व्हाट्सएप चैट की जासूसी की जांच कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली
आरएसएस के पूर्व नेता के एन गोविंदाचार्य ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली जिसमें इस्राइली फर्म एनएसओ द्वारा विकसित पेगासस स्पायवेयर का उपयोग करके भारतीय एक्टिविस्ट के व्हाट्सएप चैट की जासूसी के आरोपों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कराने की मांग की थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ वकील विकास सिंह को बताया कि याचिका में कई गलतियां हैं।
इस पर वरिष्ठ वकील ने याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी जिसमें संशोधन याचिका दायर करने की स्वतंत्रता का अनुरोध किया गया। अदालत ने दूसरी याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका को वापस लेने की इजाजत दे दी।
व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन में उल्लंघन पर दायर की थी याचिका
व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन में उल्लंघन की मीडिया रिपोर्टों के मद्देनजर ये याचिका दायर की गई थी, जिसके कारण भारतीय एक्टिविस्ट और वकीलों की चैट की निगरानी हुई थी। याचिका में एनआईए जांच और फेसबुक, व्हाट्सएप, एनएसओ समूह के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत भारतीय नागरिकों की मौलिक निजता के उल्लंघन के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई।
गोविंदाचार्य ने व्हाट्सएप के खिलाफ कथित तौर पर गुमराह करने के लिए अदालत से गुहार लगाते हुए दावा किया कि व्हाट्सएप ने दावा किया था कि उपयोगकर्ताओं का डेटा पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड है और व्हाट्सएप सहित किसी के पास कुंजी नहीं है। व्हाट्सएप का यह दावा उच्च न्यायालयों से सोशल मीडिया विनियमन से संबंधित मामलों को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की याचिका में किया गया था।
एक अंतरिम उपाय के रूप में उन्होंने निगरानी उद्देश्यों के लिए पेगासस का उपयोग करने से सरकार को प्रतिबंधित करने की भी मांग की। गोविंदाचार्य ने अपनी याचिका में निजता के मौलिक अधिकार के संरक्षण और प्रवर्तन की मांग की जिनका आरोप है कि व्हाट्सएप और इंटरनेट कंपनियां ऐसी एप्लिकेशन द्वारा अवैध निगरानी का उल्लंघन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप ने खुलासा किया कि उसके सिस्टम को एक इजरायली खुफिया कंपनी एनएसओ समूह द्वारा हैक किया गया था जिसने कई मध्यस्थों के करोड़ों भारतीय उपयोगकर्ताओं से समझौता किया।
आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस सहित कई सरकारी एजेंसियां व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर मौजूद हैं। भारतीयों का डेटा, इन सरकारी एजेंसियों सहित, जो सिस्टम में संग्रहीत हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालकर समझौता किया गया है। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष फेसबुक का प्रवेश, वाणिज्यिक लाभ के लिए उपयोगकर्ताओं के डेटा को एकीकृत करता है, इसके अलावा ग्रुप कंपनियों की डिजिटल सुरक्षा को कैंब्रिज एनालिटिका में दिखाने का हवाला दिया गया है कि कैसे दुनिया की शीर्ष नौ इंटरनेट कंपनियों ने अमेरिकी की खुफिया एजेंसियों के साथ डेटा साझा किया। फेसबुक के सिस्टम का उपयोग भारत सहित दुनिया भर में चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया गया था। इस उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करना यह दिखाना है कि या तो इंटरनेट कंपनियां अपराध में भागीदार हैं या उपयोगकर्ताओं के डेटा को स्वयं बेचती हैं, जो उपयोगकर्ताओं की निजता का उल्लंघन करता है और उन्हें खतरे में डालता है।
उपरोक्त प्रस्तुत करने के बाद, याचिकाकर्ता ने पेगासस और इसी तरह के अनुप्रयोगों के माध्यम से किसी भी निगरानी को रोकने के लिए सरकार को एक निर्देश देने और सूचना प्रौद्योगिकी [मध्यस्थता दिशानिर्देश (संशोधन) नियम] 2018) को अधिसूचित करने की मांग की।