"हम उचित निर्देश देंगे" : सीजेआई ने वीसी लिंक मिलने में कठिनाई का उल्लेख करने वाले वकील को आश्वासन दिया
भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने बुधवार को आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध मामलों की वर्चुअल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों का लिंक उसी दिन अधिवक्ताओं / पार्टी-इन-पर्सन को भेजे जाने का उपाय किया जाएगा।
"हम उचित निर्देश देंगे। हर किसी को एक लिंक मिलेगा," सीजेआई एसए बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट के व्हाट्सएप के माध्यम से वीसी लिंक साझा नहीं करने के फैसले के बाद एक वकील द्वारा व्यक्त की गई कठिनाई के मद्देनज़र कहा।
अधिवक्ता केके मणि ने सीजेआई के समक्ष उल्लेख करते हुए कहा कि वकीलों के लिए नई प्रणाली के तहत लिंक प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है।
27 फरवरी के एक परिपत्र के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप के माध्यम से वीसी लिंक को साझा करना बंद करने का फैसला किया। रजिस्ट्री ने कहा कि शीर्ष अदालत में 1 मार्च से वर्चुअल सुनवाई के लिए लिंक संबंधित एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और पार्टी-इन-पर्सन के पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर साझा किए जाएंगे।
नए अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी (बिचौलियों के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के मद्देनज़र यह कदम उठाया गया था।
यह कहते हुए कि लिंक साझा करने की उपरोक्त प्रणाली प्रभावी नहीं है, मणि नेपीठ को सूचित किया कि आज की सुनवाई के लिए लिंक SCAORA सचिव ने उन्हें भेजा था और उन्हें रजिस्ट्री से कोई सूचना नहीं मिली थी।
उन्होंने आगे कहा कि फॉरवर्ड लिंक हमेशा काम नहीं करते हैं, जिससे अधिवक्ताओं को उपस्थिति दर्ज करने से वंचित किया जा रहा है।
इस बिंदु पर, सीजेआई ने पूछताछ की कि क्या यह समस्या आज ही उत्पन्न हुई है। हालांकि, मणि ने सीजेआई को सूचित किया कि वकील पिछले तीन दिनों से इस कठिनाई का सामना कर रहे हैं, यानी जब से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लिंक साझा करना बंद कर दिया है।
सीजेआई ने कहा,
"हम उचित निर्देश देंगे। हर किसी को एक लिंक मिलेगा।"
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मंगलवार को सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने दो कॉल के बाद भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में वकील के शामिल नहीं होने के बाद एक याचिका को खारिज कर दिया था।
जब इस मामले को सुनवाई के लिए लिया गया था, तो इसे आगे बढ़ाया गया था क्योंकि कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं हुआ।
जब बोर्ड के अंत में इस मामले को फिर से लिया गया, तो अदालत ने निर्देश दिया कि याचिका खारिज कर दी जाए क्योंकि वकील दूसरी बार भी पेश नहीं हुए हैं ।