" यूपीएससी अतिरिक्त मौका के फैसले का इंतजार कीजिए " : सुप्रीम कोर्ट ने जेईई एडवांस में आखिरी प्रयास वालों के लिए अतिरिक्त मौके की याचिका पर सुनवाई टाली

Update: 2021-02-15 06:34 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जेईई एडवांस में अपना आखिरी प्रयास समाप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त अवसर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को टाल दिया जिन्हें COVID-19 महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ के समक्ष सुनवाई में वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने प्रस्तुत किया कि COVID ​​के कारण, और चूंकि जेईई के लिए केवल दो अवसर दिए गए थे, अतिरिक्त अवसर की आवश्यकता है।

न्यायालय, हालांकि मामले को सुनने के लिए इच्छुक नहीं थी और नेदुम्परा को सूचित किया कि यूपीएससी मामले में उसी सिद्धांत को लागू किया जाएगा, जिसे यहां लागू किया जाएगा। तदनुसार, कोर्ट ने नेदुम्परा को यूपीएससी मामले में निर्णय के लिए प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया।

9 फरवरी को, वरिष्ठ अधिवक्ताओं श्याम दीवान, पल्लव शिशोदिया, एएसजी एसवी राजू और अन्य की प्रस्तुतियां सुनने के बाद, अदालत ने उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसमें उन उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त मौका मांगा गया है जिन्होंने सिविल सेवा में अपने अंतिम प्रयास को अक्टूबर 2020 में आयोजित परीक्षा में समाप्त कर दिया था।

न्यायालय ने ऐसे अंतिम प्रयास वाले उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि ये छूट आयु- प्रतिबंध के अधीन होगी। विवाद के इस बिंदु पर बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

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