UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा को टालने का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने कल तक हलफनामा मांगा
सुप्रीम कोर्ट आगामी सिविल सेवा परीक्षा, 2020 को स्थगित करने की मांग की याचिका पर 30 सितंबर को सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर , न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने संघ लोक सेवा आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता नरेश कौशिक को निर्देश दिया कि वह मंगलवार तक एक हलफनामा दायर करें और इसके एक दिन के बाद याचिका को सूचीबद्ध करें।
आज की कार्यवाही में, वरिष्ठ अधिवक्ता वीके शुक्ला ने UPSC के 20 उम्मीदवारों की अपील पर पीठ को सूचित किया कि एक प्रति विपक्षी वकील को दी गई है । UPSC की ओर से पेश होने के बाद कौशिक ने पीठ को कहा कि याचिकाकर्ताओं की बातों से सहमत होना असंभव होगा क्योंकि स्थगन से भर्ती की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। इसके अलावा, UPSC ने पहले ही इस मुद्दे पर विचार कर लिया था और इसे एक बार टाल दिया था।
पीठ ने तब कौशिक से कहा कि वह स्थगन नहीं करने के लिए कारणों को सूचीबद्ध करते हुए एक छोटा शपथपत्र दाखिल करें।
एक सरकारी अधिकारी के पिता की ओर से, जो परीक्षा का प्रयास करने के लिए इच्छुक है, की वकील अनुश्री कपाड़िया को कौशिक और अन्य सभी पक्षों को अपने हस्तक्षेप आवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इस मामले को अब 30 सितंबर को सुना जाएगा।
24 सितंबर को न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने मामले को 28 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया था, लेकिन नोटिस जारी नहीं किया था।
सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2020 के आयोजन के खिलाफ एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से UPSC के 20 उम्मीदवारों द्वारा यह याचिका 4 अक्टूबर को दायर की गई है। उन्होंने कहा है कि यह 7 घंटे लंबी ऑफ़लाइन परीक्षा है, जो लगभग छह लाख उम्मीदवारों द्वारा दी जाएगी। ये भारत के 72 शहरों में परीक्षा केंद्रों पर, कोविड -19 वायरस के आगे प्रसार का एक बड़ा स्रोत होने की संभावना है।
इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि UPSC परीक्षा के लिए संशोधित कैलेंडर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पूरी तरह से मनमाना और स्वास्थ्य व जीने के अधिकार का उल्लंघन करने वाला है।
याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि बीमारी या मृत्यु के जोखिम के डर से, वे परीक्षा देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार, यह दलील दी गई है कि संशोधित कैलेंडर संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अपने चुने हुए पेशे / जनता की सेवा करने के अधिकार का अभ्यास करने के उनके अधिकार का उल्लंघन करता है।
यह आगे कहा गया है कि संशोधित कैलेंडर वर्ग आधारित भेदभाव से ग्रस्त है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, क्योंकि मध्यम वर्ग और / या निम्न मध्यम वर्ग से संबंधित छात्र महामारी के बीच परीक्षा देने के लिए परिवहन, आवास, या अन्य खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा, यह संविधान के अनुच्छेद 16 का भी उल्लंघन करता है क्योंकि यह सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर से कई उम्मीदवारों को वंचित करता है।
इसलिए याचिकाकर्ता 2 से 3 महीने के लिए सिविल सेवा परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हैं, ताकि बाढ़ / लगातार बारिश खत्म हो जाएं, COVID-19 की लहर समतल हो सके और राज्य सरकारें, जो अन्यथा आज के अनुसार " पूरी तरह तैयार" नहीं हैं, वो उक्त परीक्षा के SoP के कार्यान्वयन के लिए खुद को तैयार करने के लिए अधिक समय प्राप्त कर सकें।
यह रेखांकित किया गया है कि सिविल सेवा परीक्षा, एक भर्ती परीक्षा होने के नाते, एक अकादमिक परीक्षा से पूरी तरह से अलग है और इस प्रकार इसके स्थगित होने की स्थिति में, किसी भी शैक्षणिक सत्र में देरी या हानि का कोई सवाल ही नहीं होगा।
याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए अन्य आधार नीचे सूचीबद्ध हैं:
• कई सिविल सेवा आकांक्षी, जो पहले से ही विभिन्न अस्पतालों और / या प्रशासनिक विभागों में फ्रंटलाइन COVID योद्धाओं के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए न केवल अपने कार्यस्थल को छोड़कर परीक्षा केंद्रों की यात्रा करना कठिन होगा, बल्कि ऐसे महत्वपूर्ण समय पर उनके कार्यस्थल पर उनकी अनुपस्थिति से COVID रोगियों और / या COVID प्रबंधन को भारी नुकसान हो सकता है।
• हाल ही में आयोजित इसी तरह की कई बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में, वस्तुतः किसी SoP का पालन नहीं किया गया, कोई सामाजिक दूरी नहीं रखी गई और उत्तरदाताओं का हर बड़ा दावा जमीन पर लगभग विफल हो गया।
• भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र नहीं होने के कारण और इस तथ्य के कारण कि कई छात्र अपने गृहनगर से अपने अध्ययन स्थल पर वापस आ गए हैं, आज कई छात्र हैं जिनके परीक्षा केंद्र उनके वर्तमान निवास स्थान से 1000 किलोमीटर दूर हैं।
• COVID-19 को वायुजनित पाया गया है और कई मामलों में यह लक्षणहीन है। यह परीक्षा केंद्र में छात्रों / उनके माता-पिता के बड़े जमावड़े में इसके तेजी की संभावना को बढ़ा रहा है।
• कई जिले / नगर निकाय अभी भी अपने क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन लागू कर रहे हैं। कई बड़े शहरों में कई नियंत्रण क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्रों में छात्रों का आवागमन प्रतिबंधित है, जिससे बहुत परेशानी होती है।
• छात्रों को परीक्षा के दिन पर 7-8 घंटे से अधिक समय तक मास्क पहनने की आवश्यकता होगी और इस प्रकार ऑक्सीजन स्तर को कम करने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क का कार्य धीमा हो जाएगा और इस प्रकार छात्रों के स्वास्थ्य के हित में इन परीक्षाओं को स्थगित करना भी न्याय के हित में है।
• यहां तक कि अनलॉक -4 के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी पुस्तकालय, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान भी बंद हैं और इसलिए कई उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा की पर्याप्त तैयारी से वंचित किया गया है।