रायबरेली सड़क हादसा : सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए CBI को दो सप्ताह का समय और दिया

Update: 2019-09-25 07:13 GMT

उन्नाव गैंगरेप मामले से जुड़े रायबरेली सड़क हादसे मामले की जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को 2 सप्ताह का और समय मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को सीबीआई की अर्जी पर विचार किया जिसमें यह कहा गया था कि एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए और समय चाहिए ।

पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पीड़िता के वकील महेंद्र सिंह की हालत अभी भी गंभीर है और वो होश में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि जांच पूरी करने के लिए उनके बयान होना जरूरी है। पीठ ने इन दलीलों के आधार पर जांच एजेंसी को कहा है कि वो 2 सप्ताह में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करें।

इससे पहले भी अदालत ने 19 अगस्त को सीबीआई की उस अर्जी पर विचार किया था जिसमें इस मामले की जांच पूरी करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा गया था लेकिन पीठ ने 2 सप्ताह का समय और दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने किया था मामले को यूपी से दिल्ली की तीस हजारी अदालत में ट्रांसफर

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीते 1 अगस्त को बलात्कार पीड़िता की ओर से दी गई चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व अन्य के खिलाफ दर्ज पांचों केसों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तीस हजारी अदालत में ट्रांसफर कर दिया था।

तीस हजारी के जिला जज धर्मेश शर्मा को 45 दिनों में सुनवाई पूरी करने के मिले निर्देश

पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को 2 सप्ताह के भीतर रायबरेली हादसे की जांच पूरी करने का निर्देश दिया था और दिल्ली की तीस हजारी के जिला जज धर्मेश शर्मा को तुरंत ट्रायल शुरू कर सभी केसों की 45 दिनों में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए।

पीठ ने सीबीआई अधिकारियों को कोर्ट में बुलाकर केस की जानकारी लेने के बाद पीड़िता, उसके परिवार, वकील व उसके परिवार को CRPF की सुरक्षा मुहैया कराने को कहा था। साथ ही पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश भी दिए थे। पीड़िता व वकील को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद लखनऊ से दिल्ली के एम्स लाया गया था।  

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