अविवाहित महिला को भी गर्भपात कराने की मांग का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 अगस्त तय की, केंद्र से विचार मांगे
25 वर्षीय एक अविवाहित महिला द्वारा 24 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की मांग करने वाली याचिका में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 की धारा 3 (2) (बी) के लाभ को अविवाहित महिलाओं तक बढ़ाने के तरीकों पर विचार किया ताकि वे गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की भी मांग कर सकें जो 20 सप्ताह की अवधि से अधिक है लेकिन 24 सप्ताह से अधिक नहीं है।
कोर्ट ने 21 जुलाई को एक- पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि गर्भपात से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एक महिला अविवाहित है और अविवाहित महिलाओं को एमटीपी अधिनियम के दायरे से बाहर करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ऐश्वर्या भाटी को सुनवाई की अगली तारीख तक एक नोट दाखिल करने और इस संबंध में निर्णय लेने में न्यायालय की सहायता करने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
जस्टिस चंद्रचूड़ की राय थी की धारा 3 (2) में "खंड (ए) स्पष्टीकरण 1 से " के प्रयोजनों के लिए" अभिव्यक्ति को रद्द करके इस प्रावधान को सभी पर लागू किया जा सकता है, चाहे वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो,जो प्रकट रूप से मनमाना और महिला की स्वायत्तता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन' के रूप में है।
"मैं सोच रहा था कि अगर हम स्पष्टीकरण 1 से 'खंड (ए)' के उद्देश्य के लिए शब्दों को काट देते हैं, तो मानसिक पीड़ा के आधार पर समाप्ति का लाभ सभी पर लागू होगा। तब स्पष्टीकरण धारा 3 ( 2)(बी) पर भी लागू होगा। तब नियम प्रतिबंधात्मक नहीं होंगे। इससे बचने का यही एकमात्र तरीका है।"
अधिनियम की धारा 3(2) इस प्रकार है -
"3. जब पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भधारण को समाप्त किया जा सकता है। -
(2) उप-धारा (4) के प्रावधानों के अधीन, एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है, -
(ए) जहां गर्भावस्था की अवधि 20 सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि ऐसा चिकित्सक मानता है, या
(बी) जहां गर्भावस्था की अवधि 20 सप्ताह से अधिक है, लेकिन महिला की ऐसी श्रेणी के मामले में 24 सप्ताह से अधिक नहीं है, जैसा कि इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, यदि दो से कम पंजीकृत चिकित्सकों की सद्भाव में बनाई गई राय हैं , कि-
(i) गर्भावस्था जारी रखने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा होगा या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट लगेगी; या
(ii) इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा होता है, तो वह किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक असामान्यता से पीड़ित होगा।"
धारा 3(2) का स्पष्टीकरण 1 इस प्रकार है -
"स्पष्टीकरण 1.- खंड (ए) के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी भी महिला या उसके साथी द्वारा बच्चों की संख्या को सीमित करने या गर्भावस्था को रोकने के उद्देश्य से किसी भी उपकरण या विधि की विफलता के परिणामस्वरूप कोई गर्भावस्था होती है,ऐसी पीड़ा को गर्भावस्था के कारण गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट के रूप में माना जा सकता है।"
20 से 24 सप्ताह के बीच, अर्थात धारा 3(2)(बी) के तहत गर्भावस्था के चिकित्सीय समाप्तिकी मांग करने के लिए पात्र होने के लिए, गर्भावस्था का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 में शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। यह ध्यान रखना उचित है कि नियम अविवाहित महिलाओं के लिए 20-24 सप्ताह के गर्भ के गर्भपात की अनुमति नहीं देते हैं। प्रावधान का लाभ विवाहित महिलाओं, तलाकशुदा, विधवाओं, नाबालिगों, दिव्यांग और मानसिक रूप से बीमार महिलाओं और यौन उत्पीड़न या बलात्कार के शिकारों को मिलता है।
स्पष्टीकरण 1 में भाषा को ध्यान में रखते हुए, जो 'पति' के बजाय 'पार्टनर' शब्द का उपयोग करता है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने माना कि विधायिका का इरादा विवाहित महिलाओं और अन्य कमजोर महिलाओं के लिए प्रावधान के आवेदन को प्रतिबंधित करने का नहीं हो सकता है जैसा कि नियम में वर्गीकृत किया गया है।
उन्होंने कहा कि धारा 3 (2) (बी) के तहत, 20 से 24 सप्ताह की अवधि के बीच गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है, यदि दो पंजीकृत चिकित्सक यह मानते हैं कि 'गर्भावस्था को जारी रखने से गर्भवती महिला या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर चोट होगी जो जीवन को खतरा होगा।' उनका विचार था कि धारा 3 (2) (बी) को स्पष्टीकरण 1 द्वारा कवर किया जा सकता है, जिसमें परिकल्पना की गई है कि अवांछित गर्भावस्था के कारण होने वाली पीड़ा को गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चोट के रूप में माना जा सकता है।
स्पष्टीकरण 1 में 'पार्टनर' शब्द के प्रयोग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विधायिका विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर नहीं करती है। उनका विचार था कि दोनों वर्गों के बीच कोई उचित अंतर नहीं था, क्योंकि जोखिम की सीमा विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं के लिए समान होगी।
"तो, विधायिका का क्या इरादा है? यह सिर्फ 'पति' शब्द का उपयोग नहीं करता है। इसमें 'पार्टनर' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कानून न केवल उन लोगों के बारे में चिंतित है जो शादी के भीतर बल्कि शादी के बाहर गर्भधारण कर चुके हैं। उस मामले में अविवाहित लड़की, जो बालिग है, अनचाहे गर्भ से पीड़ित है, अगर विवाहित महिला को अनुमति दी जाती है तो उसे गर्भपात से बाहर क्यों रखा जाना चाहिए ... एक विवाहित लड़की के लिए जीवन के लिए उतना ही खतरा है जितना कि एक अविवाहित लड़की के लिए। उस मामले में भेदभाव का कोई तार्किक कारण नहीं है।"
एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया कि नियमों में निर्धारित 20 से 24 सप्ताह की अवधि में महिलाओं की श्रेणियों को गर्भपात से गुजरने की अनुमति वैवाहिक स्थिति के आधार पर नहीं है, बल्कि उनकी कमजोरियों पर है।
"नियमों में बेहद कमजोर महिलाओं के लिए सात श्रेणियां बनाई गई हैं। यह वास्तव में वैवाहिक स्थिति पर नहीं है।"
पीठ 25 वर्षीय अविवाहित महिला द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें 24 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग की गई थी, जो दिल्ली हाईकोर्ट के उक्त राहत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ सहमति के रिश्ते से उत्पन्न हुई थी।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि वह 5 भाई-बहनों में सबसे बड़ी है और उसके माता-पिता किसान हैं। उसने प्रस्तुत किया कि आजीविका के स्रोत के अभाव में, वह बच्चे की परवरिश और पालन-पोषण करने में असमर्थ होगी।
21 जुलाई, 2022 के एक विस्तृत आदेश द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निम्नलिखित राहत प्रदान की थी:
1. एम्स दिल्ली निदेशक 22 जुलाई को धारा 3(2)(डी) एमटीपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे।
2. यदि मेडिकल बोर्ड यह निष्कर्ष निकालता है कि याचिकाकर्ता की जान को कोई खतरा नहीं है, तो गर्भपात कराया जा सकता है, एम्स याचिका के अनुसार मांगा गया गर्भपात करेगा और प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट को रिपोर्ट पेश की जाएगी।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर एमटीपी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान की व्याख्या पर भाटी की सहायता मांगी थी।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को गर्भपात कराने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। यह कहा गया कि अविवाहित महिलाएं, जिनकी गर्भावस्था एक सहमति के संबंध से उत्पन्न होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के तहत किसी भी खंड द्वारा पूरी तरह से कवर नहीं की जाती हैं।
[मामला : एक्स बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग 2022 लाइव लॉ (SC) 621]