उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे: शिवसेना में दरार से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी, 2023 को करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र राज्य में राजनीतिक संकट के संबंध में उद्धव ठाकरे गुट (Uddhav Thackeray) और सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) गुट दोनों की याचिकाओं को निर्देश के लिए 13 जनवरी, 2023 को पोस्ट कर दिया।
इस मामले का उल्लेख सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष किया गया था। मामले को शुरू में 29 नवंबर 2022 को निर्देश के लिए पोस्ट किया जाना था।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने आज सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि मामले को अब जनवरी के महीने में निर्देश के लिए पोस्ट किया जा सकता है।
उद्धव गुट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने सुनवाई पहले की तारीख में शुरू करने का अनुरोध किया।
हालांकि, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में विविध सप्ताह होने के कारण यह संभव नहीं होगा।
सीजेआई ने कहा,
"अगला सप्ताह संभव नहीं होगा क्योंकि यह एक विविध सप्ताह होगा। पांच न्यायाधीशों के लिए संविधान पीठ में बैठना संभव नहीं होगा। इसे 13 जनवरी 2023 को निर्देशों के लिए रखें।"
27 सितंबर को इस मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ ने भारत के चुनाव आयोग को शिंदे समूह द्वारा किए गए असली शिवसेना के दावे को तय करने से रोकने की मांग वाली उद्धव समूह की याचिका को खारिज कर दिया था।
मामले में विचार करने के मुद्दे
भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की 3-जजों की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।
निम्नलिखित 11 मुद्दों पर विचार किया जाना है,
1. क्या स्पीकर को हटाने का नोटिस उन्हें नबाम रेबिया में न्यायालय द्वारा आयोजित भारतीय संविधान की अनुसूची X के तहत अयोग्यता की कार्यवाही जारी रखने से रोकता है,
2. क्या अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका उच्च न्यायालयों या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करती है, जैसा भी मामला हो;
3. क्या कोई न्यायालय यह मान सकता है कि किसी सदस्य को उसके कार्यों के आधार पर अध्यक्ष के निर्णय की अनुपस्थिति में अयोग्य माना जाता है?
4. सदस्यों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान सदन में कार्यवाही की क्या स्थिति है?
5. अगर अध्यक्ष का यह निर्णय कि किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया था, शिकायत की तारीख से संबंधित है, तो अयोग्यता याचिका के लंबित होने के दौरान हुई कार्यवाही की स्थिति क्या है?
6. दसवीं अनुसूची के पैरा 3 को हटाने का क्या प्रभाव पड़ा है?
7. विधायी दल के व्हिप और सदन के नेता को निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष की शक्ति का दायरा क्या है?
8. दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के संबंध में परस्पर क्रिया क्या है?
9. क्या इंट्रा-पार्टी प्रश्न न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं? इसका दायरा क्या है?
10. किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की राज्यपाल की शक्ति और क्या यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है?
11. किसी पार्टी के भीतर एकपक्षीय विभाजन को रोकने के संबंध में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों का दायरा क्या है।
संविधान पीठ के समक्ष याचिका
उपसभापति द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने वाली शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे (अब मुख्यमंत्री) की ओर से दायर याचिका और भरत गोगावाले और 14 अन्य शिवसेना विधायकों द्वारा दायर याचिका में उपसभापति को अयोग्यता याचिका में कोई कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई है जब तक डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव तय नहीं हो जाता।
27 जून को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की खंडपीठ ने बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर की अयोग्यता नोटिस पर लिखित जवाब दाखिल करने का समय 12 जुलाई तक बढ़ा दिया था।
शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका में महा विकास अघाड़ी सरकार के बहुमत साबित करने के लिए मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र के राज्यपाल के निर्देश को चुनौती दी गई है।
हाल ही में, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले को पार्टी के फ्लोर लीडर के रूप में मंजूरी देने के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई की ओर से दायर याचिका में 03.07.2022 और 04.07.2022 को आयोजित राज्य विधानसभा की आगे की कार्यवाही को 'अवैध' के रूप में चुनौती दी गई है।
उद्धव गुट के 14 विधायकों द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा दसवीं अनुसूची के तहत उनके खिलाफ अवैध अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई।
केस टाइटल: सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) संख्या 493/2022